Breaking News

जबरन घर तोड़ने के मामले में आजम खान को 7 साल की सजा, रामपुर MP-MLA कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला…

Share

ख़बर पड़ताल ब्यूरो:-सपा नेता आजम खान को सोमवार को दोहरे झटके लगे. पहले तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो गई. बाद में रामपुर-एमपी एमएलए कोर्ट से आजम खान को एक और झटका लगा. कोर्ट ने खान को सुनाई 7 साल जबकि बाकी दोषियों को 5 साल की सजा सुनाई. यह सजा डूंगरपुर प्रकरण मे हुई है. आजम खान को आईपीसी धारा 427,504,506, 447 और 120B के तहत दोषी करार दिया गया था…”

डूंगरपुर केस में रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सात साल की सजा सुनाई. वहीं बाकी दोषियों को पांच साल की सजा सुनाई. IPC की धारा 427, 504, 506, 447 और 120B के तहत कोर्ट ने आजम खान को इस मामले में दोषी करार दिया था. आजम खान के साथ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खां, ठेकेदार बरकत अली, रिटायर्ड सीओ आले हसन भी दोषी पाए गए थे. आज चोरों को कोर्ट ने सजा सुनाई. इस दौरान सपा नेता आजम खान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीतापुर जेल से पेशी हुई।

गौरतलब है कि सपा शासनकाल में डूंगरपुर में आसरा आवास बनाए गए थे. इस जगह पर पहले से कुछ लोगों के मकान बने हुए थे. आरोप था कि सरकारी जमीन पर बताकर वर्ष 2016 में इसे तोड़ दिया गया था. इस मामले में पीड़ितों ने लूटपाट का आरोप भी लगाया था. वर्ष 2019 में रामपुर के गंज थाने में इस मामले में करीब एक दर्जन अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए गए थे. आरोप लगाया गया था कि सपा सरकार में आजम खान के इशारे पर पुलिस और सपाइयों ने आसरा आवास बनाने के लिए उनके घरों को जबरन खाली कराया था. वहां पहले से बने मकानों पर बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त कर दिया था।


Share