पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर अब सरकार ने लिया एक्शन, वित्त मंत्रालय ने ₹5.49 करोड़ का जुर्माना लगाया रिजर्व बैंक के बाद अब सरकार ने भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक ( paytm payments bank ) पर एक्शन लिया है. PIB के मुताबिक वित्त मंत्रालय की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) ने इस पर 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है….
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पेटीएम का संकट कम नहीं हो रहा है, अब सरकार ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर तगड़ा जुर्माना लगाया है. फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया (FIU-IND) ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर मनी लॉन्ड्रिंग उल्लंघन के लिए 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
दरअसल, वित्त मंत्रालय की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नियमों का उल्लंघन करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर ये जुर्माना लगाया है।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज में पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर इस पेनॉल्टी के बारे में जानकारी देते हुए कहा गया है कि फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट- इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की कुछ इकाईयां और नेटवर्क के ऑनलाइन गैम्बलिंग जैसे गैर-कानूनी कामों में शामिल होने की जानकारी मिली थी. इस गैरकानूनी ऑपरेशंस से मिले पैसे को बैंक अकाउंट्स के जरिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक की इन इकाईयों में रूट किया गया था. जिस वजह से ये जुर्माना लगा है।
इससे पहले 31 जनवरी को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (Paytm Payments Bank Limited) के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया था. केंद्रीय बैंक ने Paytm की बैंकिंग सेवाएं 29 फरवरी तक बंद करने को आदेश दिया था, जिसे बाद डेडलाइन बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया गया है।
Paytm को UPI चलाने के लिए RBI की ये सलाह
दरअसल, पेटीएम यूपीआई सर्विसेस अगर पेटीएम पेमेंट से लिंक है तो वो 15 मार्च के बाद नहीं चलेगी. अगर इस सर्विस को जारी रखना है तो ग्राहकों और मर्चेंट को अपने पेटीएम यूपीआई को किसी और बैंक से लिंक करना होगा. इसी को लेकर RBI पिछले दिनों नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. आरबीआई ने एनपीसीआई से One 97 Communications Ltd की यूपीआई सिस्टम में थर्ड पार्टी ऐप्लिकेशन प्रोवाइडर बनने के आग्रह की समीक्षा करने को कहा है।
दरअसल, RBI ने डिजिटल पेमेंट का ऑपरेशन देखने वाली संस्था NPCI से कहा है कि @paytm हैंडल दूसरे नये बैंको में माइग्रेट किया जाए. जिसके बाद पेटीएम की पेरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशन लिमिटेड इसके लिए 4-5 बैंकों से संपर्क में है।
15 मार्च तक का पेटीएम के पास मौका
आरबीआई ने कहा है कि UPI हैंडल का माइग्रेशन केवल उन ग्राहकों और मर्चेंट के लिए होगा, जिनका यूपीआई हैंडल Paytm पेमेंट बैंक से लिंक है. RBI के इस कदम से पेटीएम पेमेंट बैंक के उन ग्राहकों और मर्चेंट को राहत मिलेगी, जिनका यूपीआई पेटीएम पेमेंट बैंक से लिंक है।
पेटीएम ने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर NPCI को UPI बिजनेस के लिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर के रूप में काम करने के लिए आवेदन किया था. बता दें, यूपीआई लेनदेन पेटीएम पेमेंट्स बैंक के माध्यम से होने के कारण पेटीएम को फिलहाल टीपीएपी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है. वहीं दूसरी ओर, Amazon Pay, Google Pay, Mobikwik, PhonePe और WhatsApp सहित 22 संस्थाओं के पास वर्तमान में TPAP लाइसेंस हैं।
गौरतलब है कि किसी भी यूपीआई अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए बैंक अकाउंट से लिंक करना बेहद जरूरी है. बता दें कि NCPI देशभर में यूपीआई ट्रांजैक्शन का संचालन और निगरानी रखती है. आरबीआई का कहना है कि अगर ओसीएल को थर्ड पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर (TPAP) का स्टेटस मिलता है तो @paytm हैंडल ग्राहकों को बिना किसी मुश्किल में डाले सीमलेस तरीके से माइग्रेट होना चाहिए।