हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव आरक्षण रोटेशन को लेकर सुनवाई, सरकार से मांगा जवाब
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में आरक्षण की रोटेशन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने राज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख तय की है।

यह मामला बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल और अन्य की ओर से दायर याचिका से जुड़ा है, जिसमें कहा गया है कि सरकार ने 9 जून 2025 को पंचायत चुनाव के लिए एक नई नियमावली लागू की है। इसके बाद 11 जून को जारी आदेश में अब तक लागू आरक्षण रोटेशन को समाप्त कर नई प्रणाली को लागू कर दिया गया।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सरकार के इस निर्णय से कुछ सीटें लगातार चौथी बार भी आरक्षित कर दी गई हैं, जिससे सामान्य वर्ग के लोग चुनाव लड़ने से वंचित हो रहे हैं। याचिका में यह भी उल्लेख है कि पूर्व में इसी विषय पर उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश भी दिए जा चुके हैं।
राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि समान प्रकृति के कुछ मामले हाईकोर्ट की एकलपीठ में भी लंबित हैं। वहीं, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने खंडपीठ में 9 जून के नियमों को भी चुनौती दी है, जबकि एकलपीठ में केवल 11 जून के आदेश को लेकर याचिका दाखिल की गई है।
कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है।