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हल्द्वानी हिंसा मामला:- कोर्ट से नहीं मिली अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया को राहत, कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका की खारिज; 11 बीघा जमीन के खुर्दबुर्द करने का है आरोप…

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ख़बर पड़ताल ब्यूरो:- ” हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक को कोर्ट से राहत नहीं मिली है बता दें की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है, बता दें कि साफिया पर हल्द्वानी नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त ने 11 बीघा जमीन के खुर्दबुर्द करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था…”

हल्द्वानी: बनभूलपुरा हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक की मुश्किलें बढ़ गई है. साफिया मलिक के वकीलों ने अग्रिम जमानत के लिए प्रथम अपर जिला सत्र अमिंदर सिंह की कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. शासकीय वकील देव सिंह मेहरा ने इसकी जानकारी दी, उन्होंने बताया कि अब्दुल मलिक की पत्नी के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली में धारा 420, 417 और 120b के तहत मुकदमा दर्ज है. इन सभी मामलों में साफिया मलिक के अग्रिम जमानत डाली गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. नैनीताल एसएसपी प्रह्लाद नारायण मीणा का कहना है कि साफिया मलिक की जमानत याचिका का आर्डर उन्हें कोर्ट से प्राप्त नहीं हुआ है. फिलहाल साफिया मलिक फरार चल रही है। एसएसपी प्रह्लाद नारायण मीणा ने बताया कि साफिया मलिक की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से वारंट लेने की कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. वहीं, अब्दुल मलिक की जमानत को लेकर भी उनके वकीलों ने शनिवार को अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की कोर्ट में याचिका दाखिल की है, अब्दुल मलिक के वकील रोहिताश चक्रवर्ती ने बताया कि अब्दुल मलिक की जमानत को लेकर आज शनिवार को याचिका दाखिल की गई है, जिस पर सुनवाई होनी है. गौरतलब है कि साफिया मलिक के खिलाफ हल्द्वानी नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त ने 11 बीघा जमीन के खुर्द बुर्द करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था, तभी से साफिया मलिक फरार चल रही है. हालांकि साफिया मलिक के वकीलों ने अग्रिम जमानत के लिए अपर जिला सत्र कोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया।

 

रिपोर्ट: साक्षी सक्सेना 


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