
ख़बर पड़ताल ब्यूरो” रूद्रपुर:- बिना लाइसेंस और बिना फ़ार्मासिस्ट के किराए की दुकान में अवैध रूप से अंग्रेज़ी दवाइयाँ बेचने वाले आरोपी को ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश सिकन्द कुमार त्यागी ने तीन साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है।
ज़िला शासकीय अधिवक्ता नन्दन सिंह धामी ने जानकारी देते हुए बताया कि औषधि निरीक्षक दीपक कुमार को सूचना मिली थी कि आईटीआई थाना क्षेत्र के रमज़ानी के भवन में अवैध रूप से दवाइयाँ बेची जा रही हैं। सूचना पर दीपक कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुँचे।
क्या मिला मौके पर?
मौके पर मोहम्मद अली पुत्र शमशुद्दीन, निवासी मोहल्ला घास मंडी, थाना भोजपुर, ज़िला मुरादाबाद को किराए की दुकान में बिना लाइसेंस और बिना फ़ार्मासिस्ट के अंग्रेज़ी दवाओं का भंडारण और बिक्री करते पाया गया। दीपक कुमार ने मौके पर ही फॉर्म 16 और 17 भरकर रिपोर्ट तैयार की। दुकान में रखी 33 पेटियों में भरी सभी दवाओं को सील और मुहरबंद कर दिया गया।
गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई
पुलिस ने मौके पर ही मोहम्मद अली को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद औषधि निरीक्षक ने आईटीआई थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया।
अदालत का फैसला
मामले की सुनवाई ज़िला एवं सत्र न्यायालय में हुई। ज़िला शासकीय अधिवक्ता नन्दन सिंह धामी ने कोर्ट में 8 गवाह पेश किए, जिनके आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध हो गया। इसके बाद अदालत ने औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम के तहत आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई।
यह फैसला अवैध दवा कारोबार के खिलाफ सख्त संदेश है और कानून के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देता है।