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“Delhi High Court से अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका, कोर्ट ने की याचिका खारिज; जानिए केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताते हुए HC ने क्या-क्या कहा…

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ख़बर पड़ताल ब्यूरो:- दिल्ली हाईकोर्ट से सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है, बता दें की आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका को आज हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है, साथ ही कोर्ट ने अहम टिप्पड़ी भी की है…

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंगलवार (9 अप्रैल) को दिल्ली हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया. सीएम केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। इस याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और गिरफ्तारी को वैध माना. कोर्ट ने कहा कि ये जमानत का मामला नहीं है. गिरफ्तारी को चुनौती है. साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ईडी की रिमांड को अवैध नहीं कहा जा सकता है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने कहा कि ईडी की दलील है अब तक के सबूत ये बताते की केजरीवाल संयोजक हैं, गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपये खर्च किये गये. केजरीवाल के वक़ील ने इसका विरोध किया और उन्होंने शरथ रेड्डी और राघव मुंगता के बयान का जिक्र किया. कोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाह बनने का फैसला कोर्ट करती है न कि जांच एजेंसी तय करती है. अगर सवाल उठता है तो फिर मैजिस्ट्रेट के ऊपर सवाल है, हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपी के मुताबिक जांच नहीं हो सकती है. कोर्ट को राजनीति से मतलब नहीं है. सीएम के लिए स्पेशल प्रीविलेज नहीं है। आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने याचिका में एजेंसी की तरफ से की गई गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया था. साथ ही कहा था कि यह लोकतंत्र, निष्पक्ष चुनाव और समान अवसर सहित संविधान की बुनियादी संरचना का उल्लंघन है।

रिपोर्ट: साक्षी सक्सेना 


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