
ख़बर पड़ताल ब्यूरो:- उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। सोमवार को आयोग ने चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसके साथ ही 23 जनवरी को प्रदेश के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने सोमवार को सामान्य प्रेक्षकों के साथ बैठक कर उन्हें चुनावी कार्यों और जिम्मेदारियों से अवगत कराया। मतदान के दिन मतदाताओं को अपने मताधिकार का उपयोग करने में कोई बाधा न हो, इसके लिए उत्तराखंड सचिवालय प्रशासन विभाग ने भी 23 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है।
आदेश जारी: सभी कार्यालय और संस्थान बंद रहेंगे
उत्तराखंड शासन ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 25 के तहत आदेश जारी किए हैं। इसके अनुसार, मतदान के दिन सभी सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, अर्द्ध-निकाय और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इन संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को सवेतन अवकाश मिलेगा। साथ ही, निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाले कोषागार और उपकोषागार भी बंद रहेंगे।
प्रेक्षकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया को सफल बनाने में प्रेक्षकों की अहम भूमिका होगी। बैठक में प्रेक्षकों को आदर्श आचार संहिता, प्रत्याशियों के अधिकतम व्यय सीमा, मतदान प्रक्रिया और मतगणना की जानकारी दी गई।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राहुल कुमार गोयल ने प्रेक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान राजनीतिक दलों के चुनाव चिह्न, जिलों और मतदाताओं की संख्या से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध कराई। इसके अलावा, आदर्श आचार संहिता और निर्वाचन ड्यूटी से जुड़ी जानकारी साझा की गई।
मतदान के लिए तैयारियां जोरों पर
चुनाव आयोग ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान संपन्न कराएं। 23 जनवरी को प्रदेश के मतदाता अपने निकाय प्रतिनिधियों के चयन के लिए मतदान करेंगे, जिसके लिए सभी तैयारियां तेज़ी से की जा रही हैं।