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विशेष समुदाय के युवक द्वारा नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने सुनाई आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा…

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नाबालिग लड़की का पहले अपहरण किया और फिर उसके साथ दुष्कर्म, बताते चले की मामला जिले के दिनेशपुर का है जहां आरोपी को जिला सत्र न्यायालय ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है….

ख़बर पड़ताल:- बंगाली समाज की नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुराचार करने वाले मुस्लिम युवक को पॉकसो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ में दस वर्ष के कठोर कारावास एवं 40, हज़ार रुपया जुर्माने की सजासुनादी।विशेषलोक अभियोजक विकासगुप्ता ने बताया कि दिनेशपुर थाने में बंगाली समाज की एक महिला द्वारा 4-7-2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि आज प्रातः 6 बजे एक अज्ञात युवक उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री का अपहरण कर भगा ले गया है बहुत तलाश करने के बावजूद उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है कृपया पुलिस मेरी पुत्री की तलाश करने की कृपा करे। पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है,पुलिस द्वारा 7 जुलाई 2018 को ग्राम जाफरपुर के पास से मोहम्मद समीर पुत्र मोहम्मद इस्लाम निवासी गुलाबबाड़ी थाना कटघर ज़िला मुरादाबाद यूपी के क़ब्ज़े से लड़की को बरामद कर लिया गया तथा मुलज़िम को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया गया ।लड़की के मेडिकल परीक्षण में उसके साथ दुराचार करने की पुष्टि हुई ।अभियुक्त के विरूद्ध पॉकसो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ की कोर्ट् में मुक़दमा चला जिसमें विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने 7 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया जिसके बाद न्यायाधीश अश्वनी गौड़ द्वारा शनिवार को अभियुक्त मोहम्मद समीर को धारा 363 आईपीसी में 4 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हज़ार रुपये जुर्माने, धारा 366 आईपीसी में 5 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हज़ार रुपये जुर्माने तथा धारा 376(2) आईपीसी में 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी साथ ही कहा कि जुर्माने की धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में मिलेगी और राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वह पीड़िता को मुआवज़े के रूप में 4 लाख रुपए प्रदान करें।


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