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*”आचार संहिता तोड़ी, अब मिली फटकार! DM को निर्वाचन आयोग का नोटिस”*

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ख़बर पड़ताल ब्यूरो:- उत्तराखंड में निकाय चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े मामलों में राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्ती दिखाई है। इसी कड़ी में देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल को भी नोटिस जारी किया गया था। डीएम की ओर से आयोग को जवाब भेजा गया, लेकिन आयोग उनके स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं दिखा।

डीएम का स्पष्टीकरण

जिलाधिकारी देहरादून ने अपने जवाब में स्पष्ट किया कि जिले में प्रधानमंत्री के दौरे सहित कई महत्वपूर्ण कार्य थे। साथ ही, जिस नायब तहसीलदार राजेंद्र सिंह रावत का तबादला किया गया, वह चुनाव ड्यूटी से संबंधित कार्य में शामिल नहीं थे। इसी कारण उन्हें ऋषिकेश से देहरादून स्थानांतरित किया गया।

जब इस मामले पर डीएम सविन बंसल से फोन पर बात की गई, तो उन्होंने बताया कि आयोग को जवाब भेज दिया गया है। साथ ही, तबादले को स्थगित करने के निर्देश भी मांगे गए थे।

आयोग की आपत्ति

राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलाधिकारी को लिखे पत्र में स्पष्ट किया कि चुनाव की अवधि के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू रहती है। इस दौरान किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला या नई नियुक्ति नहीं की जा सकती। यह प्रतिबंध आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और पीपीएस संवर्ग के अधिकारियों पर भी लागू होता है। आयोग ने कहा कि आचार संहिता के उल्लंघन का निर्धारण करने का अधिकार सिर्फ आयोग के पास है।

आयोग की सख्ती

राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलाधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा कि नायब तहसीलदार के तबादले पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसकी जानकारी आयोग को नहीं दी गई। इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है। आयोग ने डीएम को चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो।


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