ख़बर पड़ताल ब्यूरो:- जिला एवं सत्र न्यायालय बागेश्वर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह ने गबन मामले में सजा सुनाई है. मामले में गबन के आरोपी को 3 साल के कठोर कारावास की सजा काटनी होगी. साथ ही 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी भरना होगा…
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह की अदालत ने गबन के आरोपी को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा आरोपी पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. अगर आरोपी ने अर्थदंड जमा नहीं किया तो उसे 6 महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
बता दें कि बागेश्वर के रहने वाले हीरा बल्लभ भट्ट ने साधन सहकारी समिति मिनी बैंक आरे के प्रभारी सुशील कुमार निवासी आरे (बागेश्वर) के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी थी. जिसमें उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया था कि सुशील कुमार ने एक अप्रैल 2012 से 31 दिसंबर 2014 तक सहकारी समिति में 40,97,363 रुपए का गबन किया है. जिसके बाद सहकारिता के सहायक विकास अधिकारी ने निरीक्षण किया तो यह शिकायत सही पाई.
वहीं, जांच के बाद आरोपी ने 19,65,000 रुपए जमा कराए. बाकी रुपए 3 महीने के भीतर जमा कराने की बात कही. जब उसने रुपए नहीं चुकाए तो उसके खिलाफ वादी ने मामला दर्ज कराया. जांच में तत्कालीन सचिव पूरन सिंह अल्मियां का नाम सामने आने पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 406, 409, 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया।