
ख़बर पड़ताल ब्यूरो:- खानपुर विधायक उमेश कुमार के दफ्तर पर फायरिंग के आरोपी पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन को एक बार फिर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सीजेएम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब उन्हें 14 दिन और न्यायिक हिरासत में जेल में ही रहना होगा।
कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
शुक्रवार, 28 फरवरी को प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत याचिका पर सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। अब चैंपियन की ओर से सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की जाएगी।
शासकीय अधिवक्ता एसपी गौतम ने बताया कि चार्जशीट में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 (हत्या के प्रयास) को बदलकर धारा 110 (गैर इरादतन हत्या के प्रयास) कर दिया गया था। इस बदलाव के बाद उम्मीद की जा रही थी कि चैंपियन को जमानत मिल सकती है, लेकिन कोर्ट ने उनकी अर्जी नामंजूर कर दी।
सेशन कोर्ट में होगी अपील
चैंपियन के वकील आरके सिंह ने बताया कि शनिवार या सोमवार को सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की जाएगी। उनके मुताबिक, सेशन कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद है।
हरिद्वार जेल में बिगड़ी तबीयत
पिछले कुछ दिनों में चैंपियन की तबीयत हरिद्वार जेल में खराब हो गई थी। इसके बाद जेल प्रशासन ने उन्हें हरिद्वार जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है।
क्या है पूरा मामला?
26 जनवरी को प्रणव सिंह चैंपियन अपने समर्थकों के साथ खानपुर विधायक उमेश कुमार के दफ्तर पहुंचे। वहां उन्होंने विधायक उमेश के स्टाफ के साथ मारपीट की और गोलियां चलाईं। इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने 27 जनवरी को चैंपियन को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने चैंपियन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तब से वे जेल में ही थे, लेकिन तबीयत खराब होने के चलते अस्पताल में भर्ती हैं। अब उनकी जमानत को लेकर अगली सुनवाई सेशन कोर्ट में होगी।