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*मुस्लिम महिलाओं के लिए समान नागरिकता सहिंता( UCC ) बनेगा सुरक्षा कवच, जानिए कैसे:- बस एक Click में….*

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पुरे देश और उत्तराखंडवासियों का आज लम्बा इंतजार आखिरकार ख़त्म हो गया, जिसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लम्बा इंतजार किया आज वह काम हो ही गया, जिससे अब उत्तराखंड में कानून व्यवस्था बदल जाएगी, क्यूंकि आज विधानसभा में सत्र के दुसरे दिन मुख्यमंत्री धामी ने यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को सदन के पटल पर रख दिया है, बता दें की सदन में इस दौरान ‘जय श्री राम’, वन्दे मातरम, और भारत माता की जय के जयकारों से पूरा सदन गूंज उठा.

‘UCC मुस्लिम महिलाओं , लड़कियों के लिए सुरक्षा कवच’

आपको बता दें की यूसीसी में बेटियों की सुरक्षा को विशेष ध्यान रखा गया है, जिसके तहत हिन्दू-मुस्लिम समेत सभी धर्मों की लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है, साथ ही सभी धर्मो की लड़कियों को उनके पिता की संपत्ति से भाई के बराबर संपत्ति मिलने का अधिकार मिलेगा, इसके अलावा फारसी समुदाय में पहले तलाक के बाद 2 साल का समय दिया जाता था, लेकिन अब उस अवधि को कम करके 6 माह कर दिया गया है.साथ ही यूसीसी में मुसिम समुदाय की महिलाओं को तलाक के बाद उनको भरण-पोषण देने का भीं प्रावधान किया गया है….

 

 

रिपोर्ट-साक्षी सक्सेना


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