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*”Big News” लोकसभा चुनाव की रैलियों, पोस्टर में बच्चों की ‘No Entry’…चुनाव प्रचार में नहीं दिखेंगे बच्चे; EC की सियासी दलों को सख्त गाइडलाइन..*

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आने वाले लोकसभा चुनाव से से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें की अब लोक सभा चुनाव के प्रचार यानी रैलियों, पोस्टर में बच्चों की नो एंट्री हो गई है, बता दें की चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों को झटका देते हुए चुनाव प्रचार में बच्चों और नाबालिग को शामिल करने पर रोक लगा दी है। आयोग का कहना है कि अगर कोई उम्मीदवार गाइडालाइन का उल्लंघन करते पाया जाएगा तो उसके खिलाफा बाल श्रम निषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी…लोकसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने सोमवार (5 फरवरी) को राजनीतिक दलों से कहा कि वे पोस्टर एवं पर्चों सहित प्रचार की किसी भी सामग्री में बच्चों का इस्तेमाल किसी भी रूप में न करें।

राजनीतिक दलों को भेजे परामर्श में निर्वाचन आयोग ने दलों और उम्मीदवारों की ओर से चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरीके से बच्चों का इस्तेमाल किए जाने के प्रति अपनी कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति से अवगत कराया।

बच्चों की रैलियों में होगी ‘नो एंट्री’

आयोग ने कहा कि नेताओं और उम्मीदवारों को प्रचार गतिविधियों में बच्चों का इस्तेमाल किसी भी तरीके से नहीं करना चाहिए, चाहे वे बच्चे को गोद में उठा रहे हों या वाहन में या फिर रैलियों में बच्चे को ले जाना हों।

आयोग ने एक बयान में कहा, ‘किसी भी तरीके से राजनीतिक प्रचार अभियान चलाने के लिए बच्चों के इस्तेमाल पर भी यह प्रतिबंध लागू है, जिसमें कविता, गीत, बोले गए शब्द, राजनीतिक दल या उम्मीदवार के प्रतीक चिह्न का प्रदर्शन शामिल है.’

किस हालात में लागू नहीं होगी ये गाइडलाइन?

आयोग ने कहा कि यदि कोई नेता जो किसी भी राजनीतिक दल की चुनाव प्रचार गतिविधि में शामिल नहीं है और कोई बच्चा अपने माता-पिता या अभिभावक के साथ उसके समीप केवल मौजूद होता है तो इस परिस्थिति में यह दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

उल्लंघन पर मिलेगी ये सजा?

मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने निर्वाचन आयोग के प्रमुख हितधारकों के रूप में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका पर लगातार जोर दिया है. उन्होंने खासकर, आगामी संसदीय चुनावों के मद्देनजर लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में उनसे सक्रिय भागीदार बनने का आग्रह किया है. अगर इस गाइडलाइन का उल्लंघन किया जाता है तो उम्मीदवार पर बाल श्रम निषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

 

 

रिपोर्ट: साक्षी सक्सेना 


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