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Big Breaking” दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की रिहाई पर लगाई रोक, ईडी ने कोर्ट से की तत्काल सुनवाई की मांग; AAP नेता बोले- “ये मोदी सरकार की गुंडागर्दी..”, पढ़िए पूरी ख़बर एक click में।

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ख़बर पड़ताल ब्यूरो:- अरविंद केजरीवाल को कब तक जमानत मिलेगी इसका कुछ अभी पता नहीं है क्योंकि कल ही अरविन्द केजरीवाल की जमानत दे दी गई थी वहीं ईडी केजरीवाल की जमानत को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची है। आज सीएम केजरीवाल को दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा किया जाना है। उससे पहले हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी है। कल शाम राउज एवेन्यू कोर्ट ने बेल दी थी..

दिल्ली उच्च न्यायालय केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की अपील पर तत्काल सुनवाई की मांग करने पर सहमत हो गया है. दिल्ली HC का कहना है कि मामले से जुड़ी फाइल 10-15 मिनट में बेंच के सामने आ जाएगी।

ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हाईकोर्ट ने ईडी की अपील को स्वीकार भी कर लिया. जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक केजरीवाल की रिहाई पर रोक रहेगी. बता दें कि 20 जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को एक लाख रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को साक्ष्यों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित नहीं करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने केजरीवाल को निर्देश दिया कि जब भी जरुरी होगा वे कोर्ट में पेश होंगे, बता दें कि 21 मार्च को हाईकोर्ट की ओर से केजरीवाल को कोई अंतरिम राहत नहीं मिलने पर शाम को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत देते हुए 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था। केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर किया था।

आप सांसद संजय सिंह ने कहा, “मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए, अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश ही नही आया. आदेश की कॉपी भी नही मिली तो मोदी की ED हाईकोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुंच गई? क्या हो रहा है इस देश में? न्यायव्यवस्था का मजाक क्यों बना रहे हो मोदी जी पूरा देश आपको देख रहा है?”

बता दें कि दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राऊज एवेन्यू कोर्ट से नियमित जमानत मिल चुकी है. राऊज एवेन्यू कोर्ट से 20 जून की रात में आदेश पारित होने की वजह से केजरीवाल की रिहाई नहीं हो सकी. अब केजरीवाल की आज रिहाई होगी कि नहीं इस पर संशय पैदा हो गया है. सबकी निगाहें ईडी और हाईकोर्ट पर टिकी हुई हैं।

रिपोर्ट: साक्षी सक्सेना 


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