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पटाखा व्यापारियों पर राज्य कर विभाग की बड़ी कार्रवाई, 13 लाख की वसूली — जीएसटी चोरी पर सख्त हुआ विभाग

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पटाखा व्यापारियों पर राज्य कर विभाग की बड़ी कार्रवाई, ₹13 लाख की वसूली — जीएसटी चोरी पर सख्त हुआ विभाग।

राजीव चावला/ एडिटर

ख़बर पड़ताल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत राज्य कर विभाग ने त्योहारी सीजन में जीएसटी चोरी पर नकेल कसने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने हल्द्वानी के पटाखा व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर गहन छापेमारी कर भारी अनियमितताओं का खुलासा किया। मौके पर ही व्यापारियों से ₹13 लाख का राजस्व जमा कराया गया।

दो टीमों ने एक साथ की कार्रवाई

राज्य कर आयुक्त सोनिका सिंह के निर्देश पर अपर आयुक्त राकेश वर्मा (कुमाऊं जोन, रुद्रपुर) और संयुक्त आयुक्त (एसआईबी/प्रवर्तन) रोशन लाल के नेतृत्व में दो विशेष टीमें गठित की गईं। इन टीमों ने एक साथ हल्द्वानी के प्रमुख पटाखा व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की।

जांच के दौरान व्यापारियों के खरीद-बिक्री रिकॉर्ड, स्टॉक और जीएसटी इनवॉइस की गहन जांच की गई। दस्तावेज़ों और वास्तविक स्टॉक में भारी अंतर पाए जाने पर विभागीय अधिकारियों ने मौके पर ही टैक्स वसूली की। कुल मिलाकर ₹13 लाख का राजस्व तत्काल जमा कराया गया।

विभागीय सूत्रों के अनुसार, संबंधित फर्मों की वित्तीय गतिविधियों की आगे विस्तृत जांच की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो दंडात्मक कार्रवाई भी तय है।

10 से अधिक अधिकारियों ने संभाला मोर्चा

इस विशेष अभियान में 10 से अधिक अधिकारी शामिल रहे। टीम में डिप्टी कमिश्नर हेमलता शुक्ला, असिस्टेंट कमिश्नर दीपक कुमार, हितेश पंत, सूरज सिंह, उज्जवल डालाकोटी, राज्य कर अधिकारी प्रशांत शुक्ला, आरुषि, आकाश, राम रहेश, और तनुजा जैसे अधिकारी शामिल रहे।

विभाग का कड़ा संदेश: “त्योहारों में कर चोरी बर्दाश्त नहीं”

संयुक्त आयुक्त रोशन लाल ने कहा कि त्योहारी सीजन में व्यापार की आड़ में टैक्स चोरी करने वालों पर विभाग सख्त नजर रखेगा। उन्होंने कहा,

“मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत हर व्यापारी को पारदर्शी और वैधानिक व्यापार करना होगा। कर चोरी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।”

 

आगे और सघन जांच की तैयारी

राज्य कर विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों में त्योहारी कारोबार से जुड़ी फर्मों की स्टॉक और जीएसटी रिटर्न की विस्तृत जांच की जाएगी। विभाग ने सभी व्यापारियों को चेतावनी दी है कि वे समय पर जीएसटी दाखिल करें और सही विवरण दें, अन्यथा भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है।

संदेश साफ है — “त्योहारों में व्यापार की आज़ादी है, कर चोरी की नहीं।”

 

 

 

Rajeev Chawla


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