ख़बर पड़ताल ब्यूरो:- भारत सरकार द्वारा समस्त विभागों की कार्य प्रणाली को पारदर्शी बनाने हेतु आम जनता के हित में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में बनाया गया था जिसके अंतर्गत जनता किसी भी कार्यालय से सूचना मांग सकती है। कुछ विभागों द्वारा इस अधिनियम को ताक में रखकर दुरुपयोग किया जा रहा है।आयोग में अपील करने पर ऐसे अधिकारियों/ लोक सूचना अधिकारियों पर ₹25000 तक का जुर्माना भी लगाया जाता है।
ऐसा ही एक मामला उधमसिंहनगर जिले की नगर पंचायत दिनेशपुर का सामने आया है, जिसमें वार्ड नंबर 4 निवासी ध्रुव कुमार वैद्य द्वारा भवन कर संबंधी सूचना दी गई थी ,किंतु एक वर्ष हो जाने पर भी लोग सूचना अधिकारी/ अधिशासी अधिकारी सरोज गौतम द्वारा आवेदक को संतोषजनक सूचना नहीं दी गई। जिस पर ध्रुव कुमार वैद्य द्वारा सूचना आयोग देहरादून में शिकायत की गई थी।
आयुक्त योगेश भट्ट द्वारा दिनांक 6- 5 -2024 को दोनों पक्षों को सुनकर वर्तमान अधिशासी अधिकारी /लोक सूचना अधिकारी सरोज गौतम पर ₹25000 का जुर्माना लगाया है। आयुक्त द्वारा अपने उक्त आदेश में कहा गया कि उपरोक्त धनराशि राजकोष में ई चालान के माध्यम से जमा करवाना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता ध्रुव कुमार वैद्य का आरोप है की सूचना मांगने पर नगर पंचायत दिनेशपुर के लोग किसी को भी समय 30 दिन में सूचना नहीं देते हैं और गुमराह करने वाली सूचना देते हैं ,इतना ही नहीं आरोप है कि नगर पंचायत के अधिकारी कर्मचारी मुख्यमंत्री पोर्टल तथा जिलाधिकारी को भी गलत सूचना देकर गुमराह करते हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है की नगर पंचायत के कई घोटाले खुलने हैं तथा कुछ पर जांच चल रही है।
रिपोर्ट: अर्जुन कुमार (दिनेशपुर)