ख़बर पड़ताल:- उत्तराखंड हाईकोर्ट का सख्त आदेश के बाबजूद राष्ट्रीय राज्य मार्ग एवं राज्य मार्ग के दोनों और 55 फिट के दायरे में कोई भी यूनिपोल व होर्डिंग नहीं लगाने के आदेश के बाद अगर ऐसा कोई करता है तो वह अवैध होगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही कर उसे तुरन्त हटाने के आदेश दिए थे, परंतु शहर मे खुल्लम खुल्ला इस आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हल्द्वानी की बाबा एडवरटाइजिंग एजेंसी ने रुद्रपुर नगर निगम से शहर मे यूनिपोल और होर्डिंग लगाने का ठेका लिया और शहर मे जगह जगह होडिंग और यूनिपोल लगाए, जो हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध हैं, इस मे खास बात ये है की नगर निगम हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर यूनीपोल और होडिंग लगाने की अनुमति भी दे रहा है, बता दें की कोर्ट के आदेशों की अवहेलना को लेकर नगर आयुक्त को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। जी-20 के बाद एजेंसी ने आदेश दरकिनार रखते हुए पूरे शहर को होर्डिंग और यूनिपोल से भर दिया है, प्रतिबंधित स्थानों पर भी होडिंग लगा दिए गए है, इन कारोबारियों को नियमो और आदेशों का उल्लंघन करना जैसे आदत बन गई है, पहले दुकानों के बाहर सामान रख कर अतिक्रमण किया और हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर होडिंग और यूनीपोल लगाने का ठेका दे दिया, जिसमें नगर निगम ने भी आदेश के विरुद्ध जाकर टेंडर निकाल दिया, क्योंकि बिना अनुमति दिए कैसे इन होंडिंग और यूनीपोल को शहर के प्रतिबंधित स्थानों पर लगाया गया।
बता दें की शहर के हाईवे के दोनों ओर होर्डिंग और यूनिपोल लगने से दुर्घटनाओं का खतरा भी बना हुआ है। क्योंकि इन चमकने वाली होडिंग से वाहन पर बैठे व्यक्ति का ध्यान भटक सकता है, जिससे कोई भी हादसा हो सकता।
आपको जानकारी के लिए बता दें की इसको लेकर भूरारानी के रहने वाले भाईचारा एकता मंच के पदाधिकारी स्वामी आधार श्रीवास्तव ने नगर आयुक्त को ज्ञापन दिया है। उन्होंने उच्च न्यायालय की रिट संख्या 178/2016 शमशाद अहमद बनाम राज्य सरकार का भी जिक्र किया है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राजमार्ग के दोनों ओर 55 फीट के दायरे में कोई भी यूनिपोल अथवा होर्डिंग लगाए जाने को अवैध बताया गया है।
जैसा की आपको मालूम हो और आपने देखा भी होगा की शहर के राजमार्ग, बायपास रोड, डीडी चौक गांधी पार्क एवं अन्य स्थानों पर अवैध रूप से यूनिपोल और होर्डिंग लगाए गए हैं। अब देखना यह होगा जिलाधिकारी या फिर नगर निगम के मुख्य नगर आयुक्त इस मामले मे क्या कार्रवाई करते हैं।