भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम दिशा-निर्देशानुसार प्रदेश के समस्त 85 वर्ष की आयु वर्ग से ऊपर के मतदाताओं को मतदान करने के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश के समस्त 85 वर्ष की आयु वर्ग से ऊपर के मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से पोस्टल बैलेट के माध्यम से निवास स्थान पर मतदान करने हेतु निर्धारित फार्म-12डी में आवेदन कर अपने निवास स्थान पर मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि फार्म-12डी अधिसूचना जारी होने के 5 दिवसों के अन्दर सम्बन्धित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बी०एल०ओ० द्वारा घर-घर जाकर 85 वर्ष की आयु वर्ग से ऊपर के मतदाताओं को उपलब्ध कराया जाएगा तथा भरा हुआ फार्म-12डी प्राप्त किया जाएगा। फार्म-12डी भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in के होम पेज पर MENU के अन्तर्गत candidate nomination and other forms के लिंक पर उपलब्ध है, जहां से इसे डाउनलोड करके भरकर सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में जमा कराया जायेगा।