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उधमसिंहनगर” भारतीय स्टेट बैंक की काशीपुर शाखा की तिजोरी से मिले 2000 के 6 नकली नोट, मुकदमा दर्ज; पढ़िए पूरा मामला…

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ख़बर पड़ताल ब्यूरो:- उत्तराखंड के काशीपुर में अज्ञात के खिलाफ नकली नोट के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है. ये पूरा मामला एसबीआई काशीपुर शाखा की तिजोरी से 2000 के नकली नोट मिलने से जुड़ा है. दावा अनुभाग कानपुर के प्रबंधक आईपीएस गहलौत की तहरीर पर काशीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है. मामले की जांच कोतवाल आशुतोष कुमार सिंह कर रहे हैं…

भारतीय स्टेट बैंक की काशीपुर शाखा की तिजोरी से ₹2000 के 6 नकली नोट मिले हैं. इस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया गया है. पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दरअसल दावा अनुभाग निर्गम विभाग, महात्मा गांधी मार्ग, कानपुर के प्रबंधक आईपीएस गहलौत ने एसएसपी उधमसिंह नगर को तहरीर भेजकर बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक में अन्य बैंकों की करेंसी चेस्ट शाखाओं से प्राप्त प्रेषण में जाली नोट अधिक संख्या में पाये जा रहे हैं. जाली नोट का मुद्रण एवं परिचालन भारतीय दंड संहिता की धारा 489ए से 489ई तक के अन्तर्गत अपराध है. अतः जिन बैंकों की शाखाओं/चेस्ट के प्रेषण में जाली नोट पाये जाते हैं, उनके विरुद्ध प्राथमिकी सूचना दर्ज कराना भारतीय रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी बनती है।

गहलौत ने लिखा कि हमें सम्बन्धित बैंक शाखाएं किस पुलिस थाने के अन्तर्गत आती हैं, इसके निर्धारण में कठिनाई होती है. अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं जाली नोट, सम्बन्धित थानों को भेजकर प्रथम रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आवश्यक निर्देश देकर इसकी पावती तुरन्त भेजें. उन्होंने तहरीर में लिखा कि भारतीय स्टेट बैंक, काशीपुर की मुद्रा तिजोरी के प्रेषण से प्राप्त जाली नोट माह नवम्बर-2023 आपके पास एफआईआर के लिए भेजे जा रहे हैं. इनका डाटा एनसीआरबी की साइट पर अपलोड कर दिया गया है, काशीपुर कोतवाली पुलिस ने आईपीएस गहलौत की तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ धारा 489ए, 489बी, 489सी, 489डी और 489ई के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. मामले की जांच कोतवाल आशुतोष कुमार सिंह स्वयं कर रहे हैं।

रिपोर्ट: साक्षी सक्सेना 


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