ख़बर पड़ताल ब्यूरो:- हल्द्वानी शहर के बनभूलपुरा में हुई हिंसा में मारे गए और घायल हुए लोगों को मुआवजा दिलाए जाने के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, बता दें की कोर्ट ने डीएम और एसएसपी से रिपोर्ट मांगी है…
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में सरकारी भूमि पर निर्मित मस्जिद और मदरसा हटाने के दौरान हुई घटना में दो लोगों की मौत और घायल लोगों को मुआवजा दिलाए जाने के मामले पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान लेकर जनहित के रूप में सुनवाई की।
मामले की सुनवाई करने के बाद मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने जिलाधिकारी नैनीताल और एसएसपी नैनीताल से इस मामले में मामले की जांच करके अपनी रिपार्ट पेश करने के आदेश दिए हैं. मामले के अनुसार उच्च न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के 19 फरवरी 2024 के पत्र का स्वतः संज्ञान लिया।
इस मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास घटना के दौरान मृत और घायल लोगों को मुआवजा देने का प्रार्थना पत्र दिया गया था. जिसमें कहा गया था कि घटना के समय दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी थी. दो लोगों को गम्भीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया था. घटना के बाद मृतक दो लोगों के परिवारों पर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है. लिहाजा उनके परिजनों को सरकार की 2020 नियमावली के तहत मुआजा दिलाया जाये. गम्भीर रूप से घायल लोगों को भी मुआवजा दिलाया जाये. जिसपर कोर्ट ने जिलाधिकारी और एससीपी नैनीताल को निर्देश दिए हैं कि अपना जवाब पेश करें।