ख़बर पड़ताल ब्यूरो:– दिल्ली कोचिंग सेंटर घटना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा. कोर्ट ने कहा, देश के विभिन्न हिस्सों से आए छात्रों के जीवन के साथ कोचिंग सेंटर खेल रहा है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि जब तक इस तरह की कोचिंग में सेफ्टी के सारे इंतजाम न हो तब तक इस तरह की कोचिंग ऑनलाइन की जानी चाहिए…
साथ ही कोर्ट ने कहा दिल्ली में हुई यह घटना जिसमें तीन छात्रों की जान चली गई आंखें खोलने वाली है. किसी भी संस्थान को तब तक संचालन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि वो सुरक्षा मानदंडों का पालन न करें।
कोर्ट ने मांगा जवाब
कोचिंग सेंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा. कोर्ट ने कहा, देश के विभिन्न हिस्सों से आए छात्रों के जीवन के साथ कोचिंग सेंटर खेल रहा है. जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की बेंच ने मामले की सुनवाई की. साथ ही कोर्ट ने कहा कि जब तक इस तरह की कोचिंग में सेफ्टी के सारे इंतजाम न हो तब तक इस तरह की कोचिंग ऑनलाइन की जानी चाहिए, इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में भी सुनवाई चल रही है और फायर सेफ्टी रूल्स के पालन से जुड़े हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ कोचिंग फेडरेशन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. हाईकोर्ट को चुनौती देने वाली अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
हाईकोर्ट ने दिए CBI जांच के आदेश
दिल्ली में हुई इस घटना में तीन छात्रों की मौत हुई. जिनमें तानिया सोनी (25) श्रेया यादव (25) और नेविन डेल्विन (28) की मौत हुई. न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि हाई कोर्ट भी मामले की जांच कर रही है. हाई कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया है. साथ ही जांच के लिए एक कमेटी बनाने की बात कही है।