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*रुद्रपुर” अपनी बेटी पर गंदी नजर रखकर अश्लील हरकत करने वाले कलयुगी पिता को कोर्ट ने सुनाया कठोर कारावास, जानें पूरा मामला।*

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ख़बर पड़ताल ब्यूरो:- बेटी के साथ गंदी हरकतें करने वाले कलयुगी बाप को पॉकसो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने 7 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी ।विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया कि कुण्डा थाने में एक महिला ने 14-07-2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गत दिवस उसकी 12 वर्षीय नाबालिग पुत्री रोज़ की तरह स्कूल के लिए घर से निकली थी ।जब वह घर से बाहर निकली तो देखा कि पुत्री का साइकिल और स्कूल का बैग दरवाज़े के बाहर पड़ा है और देखा कि अहाते में बँधी भैंसें भी नहीं है ।वह पुत्री व भैंसों को ढूँढते हुए जंगल पहुँची और पुत्री को आवाज़ें लगाने लगीं तो पुत्री नग्न अवस्था में रोते हुए आयी तथा उसके पीछे पति भी आ गया ।पुत्री ने रोते हुए बताया कि पिता उसे भैंसें चराने की बात कहकर यहाँ लाये और यहाँ उन्होंने उसके कपड़े उतारकर उसकी जाँघों पर हाथ फेरते हुए गंदी हरकतें कर रहा था साथ ही कहा कि पिता पहले भी कई बार गंदी हरकतें करता रहता है मना करने पर तमंचा व कट्टा दिखाकर धमकीं देता है कि अगर किसी को बताया तो तुझे व परिवार को ख़त्म कर दूँगा इसी डर के मारे मैं चुप रहकर सब सहन करतीं रही।पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी कलयुगी पिता शेर मोहम्मद पुत्र महमूद हुसैन निवासी सरवर खेड़ा थाना कुण्डा को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया ।आरोपी के विरूद्ध पॉकसो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ की कोर्ट में मुक़दमा चला जिसमें विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने 6 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया जिसके बाद आज पॉकसो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने आरोपी शेर मोहम्मद को धारा 9/10 पॉकसो एक्ट में 7 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हज़ार रुपये जुर्माने तथा धारा 506 आईपीसी के तहत 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुना दी साथ ही कहा कि जुर्माने की धनराशि पीड़िता को मिलेगी ।न्यायाधीश महोदय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि पीड़िता को 50 हज़ार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में दिये जायें।


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