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*Rudrapur” कोर्ट ने आरोप सिद्ध ना होने पर गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध दो लोगों को किया दोषमुक्त, अवैध सट्टे के कारोबार का था आरोप…*

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ख़बर पड़ताल:- विशेष न्यायाधीश/तृतीय अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देउपा ने आरोप सिद्ध ना होने पर गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध दो लोगों को दोषमुक्त कर दिया है ।बचाव पक्ष के वकील सुरेंद्र गिरधर ने बताया कि 16 नवम्बर 2016 को एसएचओ चंचल शर्मा ने वार्ड छह खटीमा निवासी परमजीत सिंह उर्फ पम्पी बत्रा और वार्ड छह के ही फईम खा पर आरोप लगाया था कि अपराध समीक्षा कर जब सरकारी वाहन से लोट रहे थे तो उस वक्त दोनो आरोपी अवैध सट्टे का कारोबार संचालित कर रहे थे। पुलिस का यह भी आरोप था कि दोनों आरोपी संगठित होकर सट्टे का गिरोह चलाकर लोगों से अवैध रूप से धन अर्जित करते है और उनका समाज में भय व्याप्त है। पुलिस की रिपोर्ट के बाद मामले की सुनवाई विशेष न्यायधीश मीना देऊपा की अदालत में शुरु हुई जिसमें अभियोजन पक्ष के द्वारा 9 गवाह पेश किए जिनसे बचाव पक्ष के वकील सुरेंद्र गिरधर ने जिरह कर आरोपों को निराधार साबित कर दिया ।दोनो पक्षों की जिरह सुनने व तथ्यों का परीक्षण करने के बाद विशेष न्यायाधीश मीना देउपा ने दोनों आरोपियों को गैंगस्टर के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।


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