ख़बर पड़ताल ब्यूरो:- असम के सीएम के खिलाफ दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है, बता दें की कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी मामले में असम के सीएम बुरी तरह फंसे थे, असम के मुख्यमंत्री को अदालत ने राहत दे दी है। कांग्रेस नेता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने याचिका को खारिज कर दिया है। दोनों पक्षों की जिरह और पेश सबूतों के आधार पर अदालत ने अपना निर्णय दिया।
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने असम के सीएम हिमंत बिस्व सरमा के खिलाफ चल रहे परिवाद को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है। उन पर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर अशोभनीय टिप्पणी करने का आरोप था। याचिकाकर्ता ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की बात कही है, विधानसभा चुनाव के दौरान किच्छा में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वसरमा ने 11 फरवरी 2022 को जनसभा की थी। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉ. गणेश उपाध्याय ने असम के मुख्यमंत्री पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था।
मामले में मुख्यमंत्री के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में परिवाद दाखिल किया था। सुनवाई के बाद अदालत ने जुलाई 2023 को परिवाद को निरस्त कर दिया था। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने जिला एवं सत्र न्यायालय में रिविजन दाखिल किया। तृतीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश मुकेश आर्या ने असम के मुख्यमंत्री को नोटिस भेजकर कोर्ट में हाजिर होने को कहा था, मामले में दोनों पक्षों की दलील के बाद तृतीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने रिवीजन को निरस्त कर दिया। इधर याचिकाकर्ता गणेश उपाध्याय ने कहा कि वे संतुष्ट नहीं है और इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। उन्होंने न्यायपालिका पर भरोसा है। वे चुप नहीं बैठेंगे और लड़ाई लड़ेंगे।
रिपोर्ट: साक्षी सक्सेना