ख़बर पड़ताल ब्यूरो:- खटीमा में एनएसजी कमांडो के साथ जमीन खरीद में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। खटीमा के बरी अंजनिया क्षेत्र की ब्रह्म कॉलोनी निवासी एनएसजी कमांडो ने 2022 में प्रॉपर्टी डीलर से 24 लाख में जमीन खरीदी थी। लेकिन एनएसजी कमांडो को जमीन पर कब्जा नहीं मिल पाया। बाद में पता चला कि जमीन किसी अन्य के नाम पर थी। एनएसजी कमांडो की तहरीर पर गुरुवार की शाम को खटीमा कोतवाली पुलिस ने हीरा चन्द पुत्र चन्द्री चन्द निवासी ग्राम बिचपुरी एवं गौरव तिवारी पुत्र प्रकाश तिवारी निवासी नौगवाठग्गू के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बरी अंजनिया की ब्रह्म कॉलोनी निवासी युवक ने पुलिस को एक तहरीर देते हुए कहा कि वह एनएसजी कमांडो है और मुम्बई में तैनात है। वो थारू जनजाति का व्यक्ति है। उसे हीरा चन्द पुत्र चन्द्री चन्द निवासी ग्राम बिचपुरी और गौरव तिवारी पुत्र प्रकाश तिवारी निवासी नौगवाठग्गू ने कहा कि उनकी जमीन गुलमोहर कॉलोनी सितारगंज रोड पर है। जिसकी वह प्लाटिंग कर बेच रहे हैं। एनएसजी कमांडो ने दोनों लोगों की बात पर भरोसा करके प्लॉट का सौदा हीरा चन्द व गौरव तिवारी से 27 लाख रुपये में कर लिया। 20 सितंबर 2022 को उसने हीरा चन्द ने एक इकरारनामा भूमि बयाना उक्त प्लाट बावत तहसील सितारगंज में 100 रुपये के स्टाम्प पर लिखवाया तथा उसने 17 लाख रुपये पर्सनल लोन खाता संख्या से पर्सनल लोन के 16 लाख 50 हजार स्टाम्प लिखाकर नकद व ऑन लाइन भुगतान किए। 1 लाख 70 हजार व 3 लाख 10 हजार रुपये हीरा चन्द के घर जाकर दिये गये। गौरव तिवारी को भी ऑनलाइन पेमेन्ट से 2 लाख 70 हजार रुपये ट्रांसफर किये। इस प्रकार उसने 24 लाख रुपये का पेमेन्ट हीरा चन्द व गौरव तिवारी किया है। जब उसने इन लोगों से कहा कि बाकी की रकम लेकर उक्त प्लाट की रजिस्ट्री बैनामा उसके नाम पर कराओ तो वह टाल मटोल करने लगे। जब उसको शक हुआ तो वह मौके पर कब्जा लेने गया। तब पता चला कि जिस जमीन को दिखाकर हीरा चन्द व गौरव तिवारी ने उससे सौदा किया था। वह जमीन उनकी नहीं किसी और की है। जब वह हीरा चन्द व गौरव तिवारी से उक्त रकम वापस मांगने गया तो उन लोगों ने वह रकम नहीं दी और गाली गलौज करते हुए उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। मामले की जानकारी देते हुए कोतवाल मनोहर दसौनी ने बताया है कि जमीन धोखाधड़ी के मामले में बिचपुरी निवासी हीरा चन्द और ब्रह्म कॉलोनी नौगवाठग्गू निवासी गौरव तिवारी के खिलाफ धारा 420, 504, 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जांच के बाद मामले में आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाएगी।