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“अनुमति के बिना भारत में कहीं भी बुलडोजर से संपत्ति को नहीं किया जाएगा ध्वस्त”, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन।

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ख़बर पड़ताल ब्यूरो:- बुलडोजर एक्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है, बता दें की अब से 1 अक्टूबर तक कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी है, अब बिना कोर्ट की अनुमति के किसी की भी संपत्ति को ध्वस्त नही किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने देश के विभिन्न हिस्सों में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, बता दें की आज मंगलवार को कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मामले में अगली सुनवाई की तारीख 1 अक्टूबर तक कोर्ट की अनुमति के बिना भारत में कहीं भी बुलडोजर से संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाएगा. कोर्ट ने साथ में ये भी स्पष्ट किया है कि यह आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों आदि पर किसी भी अनधिकृत निर्माण पर लागू नहीं होगा।

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक भी अवैध विध्वंस की घटना होती है तो यह संविधान के मूल्यों के खिलाफ है और निर्देश दिया कि देश में बिना उसकी अनुमति के कोई भी विध्वंस नहीं होना चाहिए।

रिपोर्ट: साक्षी सक्सेना 


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