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*दिव्यांग नाबालिग लड़की के अपहरण मामला” आरोपी को कोर्ट ने सुनाया कठोर कारावास; जानें पूरा मामला।*

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ख़बर पड़ताल ब्यूरो:- घर में घुसकर एक दिव्यांग नाबालिग लड़की का अपहरण करने वाले आरोपी को पोक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने कड़ी सजा सुनाई है। आरोपी को पांच वर्ष के कठोर कारावास और पंद्रह हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई।

विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया कि काशीपुर कोतवाली क्षेत्र में एक महिला ने 3 अगस्त 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, महिला अपनी 13 वर्षीय दिव्यांग पुत्री के साथ रात को घर में सो रही थी। रात करीब 2:15 बजे किसी आहट से महिला की नींद खुली। उसने देखा कि एक युवक उसकी पुत्री को बुरी नीयत से उठाकर ले जा रहा था। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिससे घबराकर युवक वहां से भाग गया।

पुलिस जांच के दौरान आरोपी की पहचान बूटा सिंह उर्फ रजत सिंह पुत्र गुरनाम सिंह, निवासी ग्राम रमपुरा, काशीपुर के रूप में हुई। आरोपी ने कोर्ट में पेश होकर अपनी जमानत करवाई।

आरोपी के खिलाफ पोक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ की अदालत में मुकदमा चला। विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने इस मामले में 5 गवाह पेश किए और आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध कर दिए।

न्यायाधीश ने धारा 452 आईपीसी के तहत आरोपी को दो वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा, धारा 6/18 पोक्सो अधिनियम के तहत पांच वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

साथ ही न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार को पीड़िता को एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में देने का निर्देश दिया।


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