रुद्रपुर” चेक बाउंस केस में व्यापारी को जेल, कपिल अरोरा ने किया था गौरव अग्रवाल पर मुकदमा — नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत सुनाई गई सजा।
चेक बाउंस के दो मामलों में व्यापारी को जेल और जुर्माने की सजा
रुद्रपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट शंभूनाथ सिंह सेठवाल की अदालत ने व्यापारी गौरव अग्रवाल को चेक बाउंस के दो अलग-अलग मामलों में सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को जेल और भारी अर्थदंड से दंडित करने के आदेश दिए हैं।
मामला रुद्रपुर स्थित कोर्स मोटर्स के स्वामी कपिल अरोरा से जुड़ा है। कपिल अरोरा ने बताया कि उन्होंने गल्ला मंडी के व्यापारी गौरव अग्रवाल को उधार पर रकम दी थी। भुगतान के लिए गौरव अग्रवाल ने क्रमशः 10 लाख रुपये और 12.50 लाख रुपये के दो चेक जारी किए थे। लेकिन जब ये चेक बैंक में प्रस्तुत किए गए तो खाते में धनराशि न होने के कारण दोनों चेक बाउंस हो गए।
इसके बाद कपिल अरोरा ने अधिवक्ता के माध्यम से जिला न्यायालय में वाद दायर किया। दोनों मामलों की सुनवाई प्रथम अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/न्यायिक मजिस्ट्रेट शंभूनाथ सिंह सेठवाल की अदालत में हुई।
अदालत ने पहले मामले में (10 लाख रुपये के चेक) आरोपी गौरव अग्रवाल को 10 माह की सजा और 12,30,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इसमें से 10 हजार रुपये राज्य सरकार के खाते में जमा होंगे, जबकि 12,20,000 रुपये कपिल अरोरा को दिए जाएंगे। धनराशि अदा न करने की स्थिति में दो माह की अतिरिक्त जेल सजा का प्रावधान किया गया है।
दूसरे मामले में (12.50 लाख रुपये के चेक) न्यायालय ने गौरव अग्रवाल को एक वर्ष की सजा और 15,40,000 रुपये के जुर्माने से दंडित करने का आदेश दिया है। इसमें से 10 हजार रुपये राज्य सरकार को और 15,30,000 रुपये कपिल अरोरा को दिए जाएंगे।
अदालत ने यह सजा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत सुनाई है।