Breaking News

Big Breaking” लोकसभा चुनाव के बाद हुई पहली उत्तराखंड कैबिनेट बैठक हुई समाप्त, जानिए किन 12 प्रस्तावों पर लगी मोहर; मिली महानगर परिवहन प्राधिकरण को मंजूरी।

Share

ख़बर पड़ताल ब्यूरो:- बड़ी खबर आपको बता दें की सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई देहरादून सचिवालय में आयोजित धामी कैबिनेट बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी….

देहरादूनः- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शनिवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक की गई है. करीब तीन महीने बाद हुई कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों पर मोहर लगी. मंत्रिमंडल की बैठक खत्म होने के बाद सचिव शैलेश बगोली ने कैबिनेट की ब्रीफिंग की. मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक को मंजूरी दे दी है. ऐसे में प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए इस प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी. प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद काम किए जा सकेंगे।

 

कैबिनेट बैठक के मुख्य बिंदु:

  • विद्युत सुरक्षा विभाग के तहत 80 नए पदों को मिली मंजूरी, अभी तक विभाग में 65 पद थे.
  • उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधायक, 2024 को मिली मंजूरी. प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में परिवहन सुविधा की दुरुस्त करने के लिए प्राधिकरण काम करेगा.
  • वित्त विभाग के अधिकारियों को प्रमोशन के बाद अलग-अलग चरणों में ट्रेनिंग दी जाएगी. ताकि नई टेक्नोलॉजी और नए नियम की जानकारी दी जा सके।
  • राज्य सरकार के कर्मचारियों को बैंक के जरिए एक्सीडेंटल बेनिफिट दिया जाएगा. इसके लिए सरकार बैंकों के साथ एमओयू करेगा, प्रदेश में करीब डेढ़ लाख कर्मचारी है।
  • पर्यटन नीति- 2018 में संशोधन को मंजूरी.
  • महासू देवता मंदिर के डेवलपमेंट के दौरान प्रभावित होने वाले परिवारों के लिए नीति बनाई है. जिस पर मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है. इस डेवलपमेंट से करीब 26 परिवार प्रभावित हो रहे हैं.
  • सहकारी समिति से सभापति और सदस्यों के लिए 33 फीसदी महिला पद आरक्षण को मिली मंजूरी.
  • देहरादून में खाद्य विश्लेषण शाला के लिए 13 पदों को मंजूरी.
  • खाद्य पदार्थों की जांच के लिए मोबाइल वैन में 8 पदों को मंजूरी.
  • आवास विभाग के तहत तमाम प्राधिकरणों में मिनिस्ट्रियल संवर्ग के लिए कोई नियमावली न होने के चलते अब कार्मिक विभाग की नियमावली को अडॉप्ट करेगा आवास विभाग.
  • न्याय विभाग के तहत आयोजित परिवार न्यायालय का क्षेत्रीय सम्मेलन में व्यय धनराशि को मंजूरी.
  • चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में 3 कनिष्क सहायक के पद है. जिसके लिए एक सम्मिलियन नियमावली बनाई गई है. जिसपर मंत्रिमंडल की मिली मंजूरी।

रिपोर्ट: साक्षी सक्सेना 

Khabar Padtal Bureau


Share