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हों जाएं सावधान” अगर आप भी रहते हैं लिव इन रिलेशनशिप में और 21 वर्ष से कम है लिव इन पार्टनर, तो उत्तराखंड सरकार खोल देगी आपकी पोल…

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ख़बर पड़ताल ब्यूरो:- अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो सावधान हों जाएं क्योंकि अब उत्तराखंड सरकार आपकी पोल सकती है क्यूंकि सरकार अब आपके माता पिता और पुलिस को सूचना देगी….

बता दें की उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के तहत लिव-इन जोड़ों और विवाह के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सुविधा शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है. सरकार के मुताबिक, लिव-इन का पंजीकरण ऑनलाइन मोबाइल ऐप और ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा, उत्तराखंड सरकार ने लिव-इन रिलेशनशिप को औपचारिक रूप से मान्यता देने और विनियमित करने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार किया है. इसका उद्देश्य लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए स्पष्ट कानूनी दिशानिर्देश और सुरक्षा स्थापित करना है. प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक के तहत, उत्तराखंड में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को अपने स्थानीय रजिस्ट्रार को संबंध विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है, इसी तरह, राज्य के बाहर लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोग अपने संबंधित क्षेत्र के रजिस्ट्रार के साथ पंजीकरण कराने का विकल्प चुन सकते हैं।

21 साल से कम हैं तो रजिस्ट्रार पुलिस को देगा सूचना

नियम के अनुसार, यदि एक पार्टनर की उम्र 21 साल से कम है, तो रजिस्ट्रार को अनिवार्य रूप से पुलिस को सूचित करना होगा और प्रस्तुत बयान प्राप्त करने पर माता-पिता को सूचित करना होगा. हालांकि, विवाहित लोगों, अन्य लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों, नाबालिगों, या जबरदस्ती, जबरन या धोखाधड़ी वाली सहमति वाले रिश्तों में रहने वाले लोगों के लिए पंजीकरण निषिद्ध है. धारा 380 में इन रिश्तों को निषिद्ध के रूप में रेखांकित किया गया है. स्थानीय रीति-रिवाजों में जो रिश्ता लिव-इन जैसा समझा जाएगा, सरकार उसी को मान्यता देगी।

यह विधेयक 5 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया गया और 7 फरवरी को तेजी से पारित हो गया, जिसका उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों को खत्म करना है. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि कानून लिव-इन रिलेशनशिप का विरोध नहीं करता है या किसी समुदाय को लक्षित नहीं करता है बल्कि समान नागरिक संहिता के तहत समावेशी है, सीएम धामी ने आगे कहा कि कानूनी ढांचा लिव-इन रिश्तों की औपचारिक मान्यता और विनियमन, वैधता, पंजीकरण और रखरखाव के मुद्दों को संबोधित करना सुनिश्चित करता है. यह व्यापक दृष्टिकोण भागीदारों और उनके बच्चों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करता है. वहीं, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे देवभूमि के सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ बताया।

उल्लंघनकर्ताओं के लिए दंड

तीस दिनों के भीतर लिव-इन रिलेशनशिप को पंजीकृत करने में विफल रहने पर दंड में तीन महीने तक की कैद या ₹10,000 तक का जुर्माना शामिल है. गलत जानकारी देने पर तीन महीने तक की कैद या ₹25,000 तक का जुर्माना हो सकता है. पंजीकरण नोटिस का अनुपालन न करने पर छह महीने तक की कैद या ₹25,000 तक का जुर्माना हो सकता है।

ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप पर होगा रजिस्ट्रेशन

आवेदकों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाते हुए, एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और एक मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण की सुविधा प्रदान की जाएगी. पूर्व आईएएस अधिकारी संतोष सिन्हा के नेतृत्व वाली 9 सदस्यीय समिति द्वारा विकसित रूपरेखा को ऑनलाइन लॉन्च करने की प्रकिया अंतिम चरण में है. हालांकि साल के अंत तक इसके ऑनलाइन होने की संभावना है.यूसीसी नियम और कार्यान्वयन समिति में तीन उप-समितियां भी शामिल हैं।

यूसीसी ने लिव-इन चाइल्ड और महिला भरण-पोषण को वैध बनाया

यूनिफॉर्म सिविल कोड लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों की वैधता को भी वैध बनाता है और परित्यक्त महिला भागीदारों को भरण-पोषण का अधिकार देता है. धारा 379 बच्चों की वैधता स्थापित करती है, जबकि लिव-इन पार्टनर द्वारा छोड़ी गई महिलाएं उस स्थान के क्षेत्राधिकार में सक्षम अदालत के माध्यम से भरण-पोषण की मांग कर सकती हैं जहां वे आखिरी बार साथ रहती थीं. प्रावधान के लिए संहिता का अध्याय 5, भाग 1 लागू होगा।

रिश्ते की समाप्ति

धारा 384 में कहा गया है कि पार्टनर रजिस्ट्रार को एक बयान देकर अपने लिव-इन रिलेशनशिप को समाप्त कर सकते हैं, जो फिर दूसरे पार्टनर को सूचित करेगा. पंजीकरण प्रक्रिया साल के अंत तक ऑनलाइन और यूसीसी मोबाइल ऐप पर शुरू करने की तैयारी है।

रिपोर्ट: साक्षी सक्सेना 


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