राज्यकर के वरिष्ठ अधिकारी असिस्टेंट कमिशनर डॉ रिंकन सिंह ने रामलीला कार्यालय में व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों के साथ वार्ता कर बताया की सरकार ने वेट के समय का जो बकाया धनराशि है उस बकाया धनराशि को व्यापारी 31 मार्च तक जमा कर देता है तो उसका व्याज व अर्थ दंड माफ कर दिया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त जीएसटी से सम्बंधित विषयों पर जानकारी दी गई व आपस में चर्चा कर व्यापारियों की समस्या को समझ उसका समुचित समाधान करने का प्रयास किया गया। इस मौक़े पर देवभूमि व्यापार मण्डल के जिला महामंत्री महेश मित्तल, जिला उपाध्यक्ष राजेश जिंदल,नगर व्यपार मण्डल के कारवाहक अध्यक्ष पवन अग्रवाल, वरिष्ठ सीऐ प्रियंक गर्ग, रमेश गोयल,एडवोकेट लक्ष्मण मित्तल,संदीप बंसल,विनय गर्ग आदि मौजूद रहे