बेतालघाट पंचायत चुनाव के दौरान फायरिंग मामला – CO भवाली पर विभागीय कार्यवाही, थानाध्यक्ष बेतालघाट निलंबित
नैनीताल। बेतालघाट क्षेत्र पंचायत में प्रमुख एवं उपप्रमुख पदों के चुनाव के दौरान हुई फायरिंग की घटना को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कड़ा रुख अपनाया है।
निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक की दिनांक 14 अगस्त 2025 की रिपोर्ट में बेतालघाट क्षेत्र पंचायत चुनाव के दौरान फायरिंग की घटना का स्पष्ट उल्लेख किया गया। रिपोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था की लापरवाही को गंभीर चूक मानते हुए संबंधित पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की संस्तुति की गई।
आयोग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार, घटना स्थल पर चुनाव के दौरान तनाव की स्थिति बनी थी और फायरिंग की घटना घटित हो गई, जिस पर सुरक्षा व्यवस्था की कमियों को गंभीर माना गया। मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी (CO) भवाली प्रमोद शाह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने का संज्ञान लिया गया है। वहीं, तत्काल प्रभाव से बेतालघाट थानाध्यक्ष अनीश अहमद को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही की संस्तुति शासन को की गई है।
इस कार्रवाई के बाद शासन स्तर पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। चुनाव जैसे संवेदनशील मौके पर सुरक्षा चूक को लेकर निर्वाचन आयोग सख्त रुख अपना रहा है। बताया जा रहा है कि आयोग ने साफ निर्देश दिए हैं कि भविष्य में किसी भी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
स्थानीय स्तर पर इस घटना के बाद लोगों में रोष व्याप्त है और आमजन लगातार चुनाव के दौरान सुरक्षा प्रबंधन पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं, आयोग की कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा डालने वाले किसी भी प्रकार की घटना पर जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।
👉 अब इस मामले में आगे की कार्रवाई उत्तराखण्ड शासन द्वारा की जाएगी और दोषियों पर सख्त अनुशासनात्मक कदम उठाए जाने की संभावना है।