Breaking News

नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म का मामला” आरोपी को कोर्ट ने सुनाया कठोर कारावास, प्रदेश सरकार को पीड़िता को मुआवजा देने का आदेश।

Share

ख़बर पड़ताल ब्यूरो:– रुद्रपुर में करीब ढाई साल पहले एक नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। पोक्सो अदालत के न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 50 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा दी है। पूरी जानकारी के लिए देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट।

यह मामला 15 फरवरी 2022 का है। 16 साल की एक नाबालिग लड़की सुबह अपने स्कूल गई थी, लेकिन दोपहर तक घर नहीं लौटी। परिजनों ने स्कूल जाकर पता किया, तो मालूम हुआ कि वह सुबह 10 बजे ही छुट्टी लेकर घर चली गई थी। इसके बाद परिजनों ने ट्रांजिट कैंप कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की और 27 फरवरी 2022 को मुड़िया तिराहे से लड़की को आरोपी आकाश के कब्जे से बरामद किया।

लड़की की मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इसके बाद मामला पोक्सो अदालत में पहुंचा, जहां विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने 7 गवाह पेश किए और सभी सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी साबित कर दिया।

(विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता): “यह एक संवेदनशील मामला था। हमने मजबूत गवाहियां और साक्ष्य अदालत में पेश किए। न्यायालय ने हमारे तर्कों को मानते हुए आरोपी को कठोर सजा सुनाई है।”

पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को धारा 363 के तहत 5 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 366 के तहत 7 साल की सजा और 15 हजार रुपये जुर्माना, और पोक्सो एक्ट के तहत 20 साल की कठोर सजा और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार को निर्देश दिया गया है कि पीड़िता को 2 लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएं।

यह फैसला समाज में यह संदेश देता है कि दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। न्यायालय ने अपने फैसले से पीड़िता और उसके परिवार को इंसाफ दिलाने का काम किया है।

रिपोर्ट:- साक्षी सक्सेना 


Share