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*”शिवसेना सांसद संजय राउत को मानहानि प्रकरण में इतने दिनों की कैद, जानें पूरा मामला।*

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ख़बर पड़ताल ब्यूरो:- मानहानि मामले में शिवसेना यूबीटी नेता ब्यूरो तरह फंस गए हैं, बता दें की सांसद संजय राउत को मुंबई की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने आज डॉ. मेधा किरीट सोमैया द्वारा दायर शिकायत पर आदेश पारित किया है, जिसमे अदालत ने राउत को 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है..

मुंबई की मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने गुरुवार को शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत को बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि केस में दोषी ठहराया है. कोर्ट ने उन्हें 15 दिनों की कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ-साथ कोर्ट ने संजय राउत पर 25 हजार का जुर्माना भी ठोंका है. जानकारी के मुताबिक संजय राउत से जुर्माना मुआवजे के तौर पर वसूला जाएगा, बता दें, राउत को भादंसं की धारा 500 के तहत दोषी ठहराया गया है. मुंबई के एक कॉलेज में प्रोफेसर मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि केस दायर किया था. राउत ने उन पर उनके एनजीओ युवा प्रतिष्ठान पर 100 करोड़ के शौचालय घोटाले का आरोप लगाया था।


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