Breaking News

“उत्तराखंड में सख्त भू-कानून लागू: बाहरी व्यक्तियों की जमीन खरीद पर रोक!”

Share

ख़बर पड़ताल ब्यूरो:- उत्तराखंड कैबिनेट ने सशक्त भू कानून संशोधन विधेयक को दी मंजूरी, बाहरी व्यक्तियों की भूमि खरीद पर लगेगा प्रतिबंध

उत्तराखंड में अब भूमि कानून पहले से ज्यादा सख्त हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सशक्त भू-कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। यह कानून प्रदेश की भूमि, संसाधनों और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करेगा। साथ ही बाहरी व्यक्तियों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर कई सख्त प्रावधान लागू किए गए हैं। आइए जानते हैं नए भू-कानून के प्रमुख प्रावधान।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य की जनता की लंबे समय से उठ रही मांगों का सम्मान करते हुए कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दी है। यह कानून प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएगा।

नए भू-कानून के प्रमुख प्रावधान:

  • 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार द्वारा लागू किए गए सभी भू-कानून प्रावधान निरस्त किए गए।
  • हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर, उत्तराखंड के 11 जिलों में बाहरी व्यक्ति कृषि भूमि नहीं खरीद पाएंगे।
  • पहाड़ी इलाकों में चकबंदी और बंदोबस्ती के जरिए भूमि का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।
  • जिलाधिकारियों के व्यक्तिगत निर्णय के अधिकार समाप्त, अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी भूमि खरीद प्रक्रिया।
  • बाहरी व्यक्तियों को जमीन खरीदने के लिए शपथ पत्र देना होगा।

 

सीएम पुष्कर सिंह धामी:- 

“हमारी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह नया कानून प्रदेश के मूल स्वरूप और संसाधनों की रक्षा करेगा।”

अब प्रदेश में जमीन की खरीद-बिक्री पूरी तरह से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नियंत्रित होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी।

तो साफ है कि सरकार ने उत्तराखंड के संसाधनों और सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए यह बड़ा फैसला लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस सख्त भू-कानून का जमीनी असर कितना देखने को मिलता है।


Share