ख़बर पड़ताल ब्यूरो:– उधमसिंहनगर जिलाधिकारी ने आदेश जारी किए हैं जिसके अंतर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, आदेश का उल्लघंन करने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण उदयराज सिंह ने बताया कि पूर्व में घटित घटनाओं एवं विगत 08 जुलाई को नानकमत्ता क्षेत्रान्तर्गत घटना जिसमे ग्राम पिपलिया पिस्तौर के एक व्यक्ति की डैम के निकट जाने से मृत्यु हो गयी है, जिसके अतिरिक्त भी अन्य स्थानों से इस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त हो रही है राजस्व विभाग द्वारा दी गयी चेतावनी के बावजूद ऐसे बाढ़ग्रस्त स्थानों में अनावश्यक रूप से लोगों द्वारा भ्रमण किया जा रहा है।
जिलाधिकारी ने कहा कि सर्वसाधारण को सूचित किया है कि मानसून काल में बाढ़ के दृष्टिगत जारी चेतावनी को देखते हुये नदी अथवा उसके समीपवर्ती बाढ़ क्षेत्र में प्रवेश वर्जित होगा। इसके अतिरिक्त बाढ़ ग्रस्त नालें, सिंचाई नहर, जलाशयों तथा झील एवं अन्य जल निकासी क्षेत्रों में प्रवेश कराना भी वर्जित होगा, जो भी व्यक्ति उक्त आदेश का उल्लंघन करेगा, बिना किसी वैध कारण एवं अनुज्ञा के उक्त वर्जित स्थानों पर भ्रमण करता हुआ पाया जायेगा अथवा उक्त आदेश के उल्लघंन को दुष्प्रेरित करेगा अथवा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उक्त आदेश के उल्लघंन में सहयोग करेगा, उसे आपदा प्रबन्धन अधिनियम की धारा 51 में दंडनीय अपराध जिसमें कारावास एवं अर्थदण्ड सम्मिलित है से दंडनीय अपराध का दोषी माना जायेगा। उन्होने कहा है कि उक्त निषेधाज्ञा की अवेहलना किये जाने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।