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“मजदूरी के 800 रुपए मांगने पर शख्स की फावड़ा मारकर बेरहमी से हत्या”, 2 साल बाद हुआ उधमसिंहनगर में हुए ब्लाइंड मर्डर केस का सनसनीखेज खुलासा।

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ख़बर पड़ताल ब्यूरो:- उधमसिंहनगर जिले में 2 साल पहले हुए एक ब्लाइंड मर्डर केस का आज सनसनीखेज खुलासा हुआ है, बता दें की दो साल पहले यानी 27-07-2022 काशीपुर में एक व्यक्ति का खेत में शव मिला था, जिस व्यक्ति का खेत था उसने ये सोचना उसके परिजनों को दी की तुम्हारा पति खेत में पीकर पड़ा हुआ है, पंरतु खेत में पड़े शख्स के शरीर पर चोट के निशान थे और पत्नी को हत्या का शक हुआ, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन पुलिस आरोपी तक नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन आज इस हत्याकांड का खुलासा हुआ है, आपको जानकर हैरानी होगी कि मात्र 800 रुपए के लिए मृत व्यक्ति की हत्या की गई थी, नीचे जानिए पूरा मामला।

काशीपुर की पाण्डे कालोनी गोपोपुरा थाना क्षेत्र में जगदीश ऊर्फ साधू निवासी रेलवे कालोनी का शव स्थानीय निवासी रमेश उर्फ पप्पू के धान लगे खेत की मेड़ पर बरामद हुआ था। इस घटना के पश्चात मृतक जगदीश ऊर्फ साधू की पत्नी दुर्गावती द्वारा कोतवाली काशीपुर में 22-03-2023 को रमेश ऊर्फ पप्पू के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया, पुलिस ने धारा-302 IPC मुकदमा दर्ज किया।

मुकदमे की विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना कुण्डा विक्रम सिह राठौड के सुपुर्द हुयी, घटना को घटित हुये काफी समय होने के कारण एसएसपी द्वारा विवेचक प्रभारी निरीक्षक कुण्डा को टीम का गठन कर घटना के शीघ्र अनावरण एवं खुलासे हेतु निर्देशित किया गया गया, बता दें की घटना के खुलासे के लिए टीमों का गठन किया गया था, गठित टीम के द्वारा मृतक जगदीश ऊर्फ साधू की पत्नी दुर्गावती से उस घटना के सम्बन्ध में विस्तृत पूछताछ की गयी. पूछताछ में दुर्गावती द्वारा बताया गया कि 27-07-2022 को सांय 05.00 बजे रमेश ऊर्फ पप्पू उसके घर पर आकर बताया था कि मृतक जगदीश ऊर्फ साधू मेरे खेत में शराब पीकर पड़ा हुआ है. मृतक के सिर पर चोट का निशान था जिसके आधार पर मृतक की पत्नी द्वारा शिक़ायत दर्ज करवाई गई थी। घटना स्थल जंगल के किनारे खेत का होने तथा आस पास कोई इलैक्ट्रॉनिक साक्ष्य नही मिल पाने तथा घटना का कोई चश्दीद गवाह अन्य गवाह नहीं होने के कारण घटना में फॉरेन्सिक विधि विज्ञान की सहायता लेकर संदिग्ध अभियुक्त रमेश ऊर्फ पप्पू का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया, पॉलीग्राफ टेस्ट की जाँच के पश्चात अभियुक्त रमेश ऊर्फ पप्पू के द्वारा पुलिस टीम को मृतक की पत्नी के पति जगदीश ऊर्फ साधू की हत्या करना स्वीकार किया।

पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि मैने जगदीश ऊर्फ साधू के 800 रूपये मजदूरी के देने थे घटना के दिन समय 03.00 बजे मै पाण्डे कालोनी में अपने धान के खेत की मेड़ पर पानी निकलने के लिये नग्गे बना रहा था। तो जगदीश ऊर्फ साधू वहा पर खेत में आया और मुझसे अपनी मजदूरी के 800 रूपये मॉगने लगा और मुझे माँ बहन की गालिया देने लगा तो मैने गुस्से में आकर उसके सिर पर फावडे से वार किया तो एक ही वार में जगदीश ऊर्फ साधू जमीन पर गिर गया और मर गया तो मुझ पहले से ही पता था कि जगदीश ऊर्फ साधू अक्सर शराब पीकर खेतो में व सड़क के किनारे पडा रहता था तो मैने सोचा कि मै इसके घर जाकर बता देता हूं कि जगदीश ऊर्फ साधू शराब पीकर मेरे खेत पर पडा है और इसकी शराब पीकर जगह जगह पडे होने की पुरानी आदत के कारण मेरे पर कोई शक नही करेगा और जब मैंने यही बात घटना के बाद जगदीश ऊर्फ साधू के घर जाकर बतायी तो उसके परिवार वाले ने कहा कि हम अभी उसे उठाकर ले आतें है और मैं अपने घर पर चला गया।

घटना के आधार पर 4 जुलाई को आरोपी रमेश ऊर्फ पप्पू को उसके जुर्म धारा 302 IPC से अवगत कराकर पुलिस हिरासत में लिया गया और आरोपी रमेश ऊर्फ पप्पू की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त फावड़ा (आला कतल) बरामद किया गया और एफआईआर में धारा-201 IPC की बढोत्तरी की गयी।

रिपोर्ट: साक्षी सक्सेना 


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