बड़ी खबर आपको बता दें की उत्तराखंड सरकार पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने करीब 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। चलिए अब आपको इसका कारण भी बता दें। दरअसल” देहरादून के झाझरा साइंस सिटी में टेंडर आवंटन में गड़बड़ी के खिलाफ दायर याचिका की नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में हाईकोर्ट ने सरकार पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है साथ ही जुर्माने की धनराशि याचिकाकर्ता को देने का आदेश दिया है। वहीं मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई।
बता दें की बीती 22 जून को लोक निर्माण विभाग ने साइंस सिटी झाझरा में निर्माण कार्य को लेकर टेंडर निकाला था जिसमें बाउंड्री वॉल समेत अन्य काय किए जाने थे। आरोप है कि निर्माण कार्य का टेंडर देव कंस्ट्रक्शन को दे दिया गया जिसको मुकेश तोमर ने नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दे दी।
वहीं याचिकाकर्ता का कहना था कि टेंडर गलत तरीके से आवंटित किया गया है। लिहाजा, उन्होंने टेंडर को निरस्त करने की अपील की साथ उन्हें टेंडर देने की मांग की. याचिका में कहा गया था कि देव कंस्ट्रक्शन अर्हता पूर्ण नहीं थी। जबकि, उनका टेंडर सभी शर्तें पूरी करता है। मामले में आज सुनवाई हुई। जिसके बाद कोर्ट ने सरकार पर जुर्माना लगाया है।
बता दें की नैनीताल हाईकोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा कि सरकार पर जो जुर्माना लगाया है। उस राशि को याचिकाकर्ता को दें गौर हो कि देहरादून के झाझरा में देश की 5वीं साइंस सिटी बनने जा रही है। करीब 172 करोड़ की लागत से देहरादून में पांचवीं साइंस सिटी बनाई जानी है।
जानकारी के लिए बता दें की पूरे देश में अभी तक 5 साइंस सिटी बनाई गई है. जिसमें पहली पश्चिम बंगाल (कोलकाता), दूसरी असम (गुवाहाटी), तीसरी गुजरात (अहमदाबाद) और चौथी पंजाब (कपूरथला) में है। जबकि, उत्तराखंड का देहरादून पांचवा साइंस सिटी होगा इस साइंस सिटी में विज्ञान के तमाम मॉडल के माध्यम से पर्यावरणीय और भौगोलिक घटनाओं को बताया जाएगा।
रिपोर्ट: साक्षी सक्सेना