वर्ष 2016 में नये वर्ष की पूर्व संध्या पर हुए सनसनीखेज बलजीत ह त्याकांड प्रकरण में अदालत ने हत्याकांड के तीन दोषियों को आजी वन कारावास की सजा सुनाई है। इस दौरान एडीजीसी ने अदालत में 24गवाह पेश कर आरोपों को सिद्ध कर दिया।
एडीजीसी फौजदारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि 31दिसंबर 20 16 की रात्रि बारह बजे यानि नये साल की शुरूआत के दौरान ग्राम पटरी बहेड़ी निवासी युवक बलजीत सिंह की गोली मारकर हत्या क र दी गई थी। हत्याकांड में मृतक के चाचा हरमीत सिंह ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर नितांत बाबा निवासी नैनीताल बैक वाली गली किच्छा,योगेश चंद उर्फ बंटी निवासी पहाड़गंज और मनप्रीत रंधावा उर्फ लक्की निवासी पहाड़गंज पर भतीजे की हत्या करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा पंजीकृत करवाया था। पुलिस ने हत्याकां ड के दूसरे दिन ही बलजीत हत्याकांड के तीनों आरोपियों को गिर फ्तार कर जेल भेज दिया था। हत्याकांड की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वितीय सुश्री शादाब बानो की अदालत में हुई। जहां एडी जीसी अनिल कुमार सिंह ने अदालत के सामने 24 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने हत्याकांड के तीनों दोषियों को आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदं ड देने की सजा सुनाई। बताया जा रहा है कि हत्याकांड के आरोपी ज मानत पर बाहर थे। अदालत का फैसला आने के बाद पुलिस ने दोषि यों को गिरफ्तार कर एक बार फिर सलाखों के पीछे डाल दिया है।