उत्तराखंड: बड़ी खबर आपको बता दें की अब प्रदेश में सभी लड़कियों की शादी करने के उम्र में बड़ सकती है। बता दें की साथ ही उन्हें पैतृक संपत्ति में लड़कों के समान बराबरी का अधिकार दिया जा सकता है। बता दें की इन दोनों ही मुद्दों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार कर रही विशेषज्ञ समिति गंभीरता से विचार कर रही है। समिति हलाला और इद्दत पर रोक लगाने वाले सुझावों का भी अध्ययन कर रही है।
आपको जानकारी के लिए बता दें की प्रदेश ms कुछ दिन पूर्व ही समिति की अध्यक्ष व सदस्यों ने नई दिल्ली में प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ भी समान नागरिक संहिता के लिए संवाद किया था। जन संवाद में तकरीबन उसी तरह के सुझाव समिति को प्राप्त हुए जो बाकी प्रदेश से अलग-अलग क्षेत्रों में हुए जन संवादों में और ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से इकट्ठा किए गए थे। इन सुझावों की संख्या करीब 2.31 लाख से अधिक है, जिनका समिति के सदस्यों ने गहन अध्ययन कर महत्वपूर्ण, जरूरी और प्रासंगिक सुझावों को छांटा है। अब इन सुझावों के आधार पर समिति ने ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही नौकरी शुदा बेटे की मौत पर पत्नी को मिलने वाले मुआवजे में वृद्ध माता-पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी तय हो सकती है। समिति इस सुझाव पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। यदि पत्नी पुनर्विवाह करती है तो पति की मौत पर मिलने वाले मुआवजे में माता-पिता का हिस्सा भी हो। यदि पत्नी की मौत होती है, उसके माता-पिता का कोई सहारा नहीं है तो उनके भरण-पोषण की जिम्मेदारी पति की हो। इन सभी सुझावों पर भी समिति गहन मंथन कर रही है।
इसके अलावा समिति प्रदेश में हलाला और इदद्त पर रोक लगाने के सुझाव पर भी विचार कर रही है। इस्लाम में महिला को तीन तलाक देने के बाद दोबारा उसी और से विवाह करने की प्रक्रिया को निकाह हलाला कहते हैं। इसके अलावा राज्य में बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने और मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने का अधिकार मिलेगा।
आपको बता दें की नीचे दिए गए वह सुझाव जिन्हें ब्लू प्रिंट का हिस्सा बताया जा रहा है…
- प्रदेश में बहु विवाह पर रोक
- लिव इन रिलेशनशिप घोषणा जरूरी हो, माता पिता को इसकी सूचना होनी चाहिए
- पैतृक संपत्ति में सभी धर्मों की लड़कियों को लड़कों के बराबर का हिस्सा मिले
- गोद लेने की सुविधा सभी के लिए हो, मुस्लिम महिलाओं को भी मिले गोद लेने का अधिकार
- पति-पत्नी दोनों के लिए तलाक के समान आधार लागू हों
- बच्चे के अनाथ होने की सूरत में अभिभावक की प्रक्रिया आसान हो
- पति-पत्नी के झगड़े की सूरत में बच्चों की कस्टडी उनके बुजुर्ग अभिभावकों दी जाए।
रिपोर्ट: साक्षी सक्सेना