उत्तराखंड: प्रदेश के नैनीताल जिले में बड़ते अपराधों के बीच एक और मामला सामने आया है बता दें की यहां एक नाबालिग लड़की के साथ पहले दुष्कर्म कर उसका वीडियो बनाया फिर होटल बुलाकर कई बार उससे रेप करता है। आपको बता दें की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह की कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी किशोर को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही आपको बता दें की कोर्ट ने 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस घटना के समय आरोपी की उम्र 17 साल थी मामले की सुनवाई जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत पॉक्सो कोर्ट में की गई।
आपको बता दें की शासकीय अधिवक्ता एडीजीसी नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला नैनीताल जिले के रामनगर कोतवाली क्षेत्र का है। वहां चार नवंबर 2019 को किशोरी के परिजनों ने पुलिस में एक किशोर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। आपको बता दें की आरोप था कि कक्षा आठ में पढ़ रही उनकी छात्रा का किशोर द्वारा अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी जा रही थी। किशोर ने छात्रा पर दबाव बनाकर कई होटलों में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
वहीं आरोपी किशोर से परेशान होकर छात्रा ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी परिजनों को दी पूरे मामले में परिजनों ने किशोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बता दें की रामनगर कोतवाली पुलिस ने छात्रा की मेडिकल जांच के बाद पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर किशोर के खिलाफ कार्रवाई की थी। साथ ही आपको बता दें की इस पूरे मामले में गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी किशोर को 20 साल की कठोर कारावास और ₹15,000 का अर्थदंड लगाया है वर्तमान समय में किशोर बालिग हो गया है।
रिपोर्ट: साक्षी सक्सेना