बड़ी आपको उत्तराखंड के ऋषिकेश से बता दें की झूठे मुकदमे में फंसाने के आरोप में 2 थानाध्यक्ष समेत 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज, आपको बता दें की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश भवदीप रावते की अदालत ने मुनिकीरेती और रानीपोखरी थानाध्यक्ष समेत आठ पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने यह आदेश एक महिला की शिकायत पर दिए हैं।
गुमानीवाला निवासी लता कांडपाल ने 24 जुलाई 2023 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश भवदीप रावते की अदालत में वाद दायर कराया था। इसमें लता कांडपाल ने 2021 में कोविड काल के दौरान ऋषिकेश कोतवाली के तत्कालीन कोतवाल रितेश शाह और एसआई उत्तम रमोला समेत कई पुलिसकर्मियों पर उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश का आरोप लगाया। आरटीआई के तहत मांगी कोतवाली की सीसीटीवी फुटेज भी न्यायालय को दिखाई गई। पीड़ित के अधिवक्ता रविंद्र कुमार सिंह के मुताबिक, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अदालत ने निरीक्षक रितेश शाह, एसआई रघुवीर कपरुवाण, मीनू यादव, उत्तम रमोला, एचसीपी जयपाल सिंह, कांस्टेबल आदित्य, मनोज बिष्ट और सतवीर के खिलाफ धारा 75 किशोर न्याय अधिनियम 2015, आईपीसी की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं।
इन के खिलाफ दिए मुकदमा दर्ज करने के आदेश
न्यायालय ने कोतवाली ऋषिकेश के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह, एसआई रघवीर कप्रवाण, महिला एसआई मीनू यादव, एसआई उत्तम रमोला, हैड कांस्टेबल जयपाल सिंह, कांस्टेबल आदित्य, मनोज व सतबीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
सीओ व एएसपी स्तर के अधिकारी से कराएं जांच
न्यायालय ने यह भी कहा है कि मामला निरीक्षक व वरिष्ठ उपनिरीक्षकों से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस बात की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं होगी। इसलिए इस आदेश की एक प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को प्रेषित की जाए कि वह इस मामले के पंजीकृत होने के बाद अपने स्तर से इंस्पेक्टर रैंक से उच्च रैंक पुलिस क्षेत्राधिकारी अथवा अपर पुलिस अधीक्षक या किसी भी अधिकारी को जिसे वह अपने अनुरूप उचित समझें। निष्पक्ष जांच कराएं।
इन धाराओं में होगा मुकदमा
न्यायालय ने धारा 75 किशोर न्याय अधिनियम 2015, भारतीय दंड सहिंता की धारा 220, 323, 342, 330, 385, 386 में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। यह भी कहा है कि धारा या अधिनियम विवेचना के अनुरूप परिवर्तित की जा सकती हैं।
रिपोर्ट: साक्षी सक्सेना