उत्तराखंड: देश से लेकर राज्य के बहुचर्चित केस अंकिता हत्याकांड में तीनों आरोपितों का आरोप तय हो गया है बता दें की जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई है। बता दें की इस मामले में आज शनिवार को तीनों आरोपितों को एडीजे कोर्ट में पेश किया गया। इसके लिए कोटद्वार को छावनी में बदल दिया गया। बता दें की पुलिस तीनों आरोपितों पुलकित, अंकित और सौरभ को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लेकर पहुंची। कोर्ट में तीनों पर आरोप तय कर दिए गए। वहीं इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे, जिन्हें गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले गई।
साथ ही ये भी बता दें की ऋषिकेश के वनंतरा प्रकरण में आरोपित पुलकित आर्य अंकित व सौरभ भास्कर को आरोप पत्रों पर सुनवाई के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में लाया गया। अदालत में पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर बहस हुई। बता दें की इस मामले पर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र रावत ने बताया कि सुनवाई के बाद न्यायालय ने सौरभ भास्कर व अंकित पर दर्ज छेड़छाड़ की धारा 354 को हटा दिया। पुलकित पर धारा 354 यथावत रखी गई है। इसके अलावा तीनों धारा 302, 201 व देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए हैं। बताया कि मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी।
वहीं आपको बता दें की कोटद्वार में अपर जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में शनिवार को पुलकित व अंकित की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र रावत ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने दोनों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
रिपोर्ट- साक्षी सक्सेना