उत्तराखंड: राज्य के अल्मोड़ा जिले में नौकरी का झांसा देकर युवक को अपने साथ ले गए थे और उसके बाद युवक किया हत्या की गई थी जिसके बाद बता दें की अब प्रथम अपर सत्र न्यायधीश सुबीर कुमार की अदालत ने हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही बता दें की 15,15 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें की अभियोजन के अनुसार 11 जून 2014 की सुबह ग्राम भरतपुर निवासी ऋषि पाल पुत्र भोंदा सिंह व रामनगर के ग्राम मालधनचौड़ निवासी रामप्रसाद पुत्र श्यामलाल बाइक से ग्राम भरतपुर थाना कुंडा निवासी राजेंद्र के घर आए।
इसके साथ ही आपको बता दें की आरोपी युवक उसकी मां ननिया देवी के सामने उसे नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपने साथ ले गए। बता दें की 12 जून साल 2014 को राजेंद्र का शब्द ग्राम गुजरगढ़ी, भिकिया सैन जिला अल्मोड़ा के जंगल में मिला। मृतक के भाई मुकेश ने 26 जून 2015 को कुंडा थाना में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई विवेचना अधिकारी ने धारा 302 201 के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए। अभियोजन की ओर से 14 गवाह पेश किए गए न्यायालय ने अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयानों व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी माना न्यायालय ने दोषियों को धारा 302 में कठोर आजीवन कारावास तथा 10,10 हजार का अर्थ दंड तथा धारा 201 में पांच 5 साल के कारावास व पांच-पांच ₹1000 के अर्थदंड से दंडित किया। बता दें की आरोपी की यह दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।