उधमसिंहनगर: उपभोक्ता का खराब एसी नहीं बदलने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा नामी गिरामी एसी कंपनी के खिलाफ कड़ा फैसला सुनाया है। उपभोक्ता फोरम की खंडपीठ ने आदेशित किया कि कंपनी उपभोक्ता को तीस दिन के अंदर उसी कीमत का एसी देने,मानसिक पीड़ा एवं वाद व्यय के तौर पर अर्थदंड देगी। साथ ही आदेशों का पालन नहीं करने पर कंपनी उपभोक्ता को वार्षिक सा धारण ब्याज देय करेगी।
प्रतिवादी के अधिवक्ता कमल चिलाना ने बताया कि जवाहर लाल नेहरु जिला चिकित्सालय के रहने वाले एजाज अहमद द्वारा रुद्रपुर के सिविल लाइन स्थित मंजीत इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट शोरूम से 20 जून 2020 को 32500रुपये का हितेची कंपनी का एसी खरीदा था। एसी लगने के दो दिन बाद ही एसी खराब हो गया और जब उपभोक्ता एजाज द्वारा शोरूम प्रबंधन से एसी खराब होने की शिकायत की ,तो इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा कंपनी से बात कर एसी बदलने का आश्वास न दिया गया। मगर काफी दिनों तक चक्कर काटने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। तो उपभोक्ता एजाज द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की खंडपीठ में 23जुलाई 2020 को याचिका दायर की। जिसमें उपभोक्ता द्वारा मानसिक,शरीरिक और आर्थिक क्षति पहुंचाने का आरोप लगाया था। अधिवक्ता चिलाना ने बताया कि सोमवार को उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष सुरेद्र पाल सिंह एवं सदस्यगण न वीन चंद्र चंदोला व देवेंद्र कुमारी तागरा खंडपीठ के समक्ष दो गवाह पेश किए गए। जिस पर खंडपीठ ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद मंजीत इलेक्ट्रॉनिक्स को दोषमुक्त करते हुए हितेची एयर कंडीनिशनिग इंडिया लिमिटेड हितेची कॉम्लैक्स करननगर कड़ी मेहसाना गुजराज को दोषी करार दिया और कंपनी को 30 दिन के अंदर उपभोक्ता को उसी कीमत का एसी बदलकर देने,उपभोक्ता के मानसिक पीड़ा के लिए 15हजार रुपये व वाद व्यय के लिए पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी सुनाया। साथ ही आदेशित किया कि यदि कंपनी ने आदेशों की अवहेलना की,तो वाद योजना के तीन अक्टूबर 2020 से भुगतान तक आठ फीसदी वार्षिक साधारण ब्याज सहित उपभो क्ता को अदा करना होगा।