कांग्रेस पार्टी के कई नेता कई बार सनातन धर्म पर विवादित बोल बोल चुके हैं और सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें की अब तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन के एक बयान को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। उदयनिधि स्टालिन ने तमिलनाडु में एक कार्यक्रम में बोलते हुए सनातन धर्म की तुलना कोरोना, डेंगू, मलेरिया से कर दी।
बता दें की उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि मैं सम्मेलन को ‘सनातन धर्म का विरोध’ करने के बजाय ‘सनातन धर्म का उन्मूलन’ कहने के लिए आयोजकों को बधाई देता हूं।
उन्होंने कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमें खत्म करना है और हम सिर्फ विरोध नहीं कर सकते. मच्छर, डेंगू, कोरोना और मलेरिया ऐसी चीजें हैं जिनका हम विरोध नहीं कर सकते, हमें उन्हें खत्म करना है. सनातन धर्म भी ऐसा ही है। उन्होंने कहा कि इसका उन्मूलन करना होगा सिर्फ विरोध से काम नहीं चलेगा. यह हमारा पहला काम होना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि सनातन धर्म समानता और सामाजिक न्याय दोनों का विरोधी है
इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने रविवार को उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायतकर्ता वकील विनीत जिंदल ने दावा किया है कि उदयनिधि स्टालिन ने एक भाषण में सनातन धर्म के खिलाफ उत्तेजक, भड़काऊ, अपमानजनक और उकसाने वाला बयान दिया है। शिकायतकर्ता वकील विनीत जिंदल ने कहा, एक हिंदू और सनातन धर्म अनुयायी होने के नाते, उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को खत्म करने और सनातन की तुलना मच्छरों, डेंगू, कोरोना और मलेरिया से करने के बयान से मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।
शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि उदयनिधि मारन के शब्द सनातन धर्म के प्रति उनकी नफरत को दर्शाते हैं. वह तमिलनाडु सरकार में विधायक और मंत्री हैं, जिन्होंने हमारे देश के संविधान के अनुसार काम करने की शपथ ली है और उन्हें सभी क्षेत्रों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन उन्होंने जानबूझकर सनातन धर्म के लिए भड़काऊ और अपमानजनक बयान दिया, जिसका उद्देश्य समूहों के बीच धर्म का आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देना है। वकील ने अपनी शिकायत में कहा है कि ‘सनातन धर्म का उन्मूलन’ जैसे शब्दों का प्रयोग करके और धर्म की तुलना मच्छरों, डेंगू, कोरोना और मलेरिया से करते हुए यह कहना कि ‘ये चीजें जिनका हम विरोध नहीं कर सकते, हमें उन्हें मिटाना होगा. सनातन भी वैसा ही है. सनातनम का उन्मूलन और उसका विरोध न करना हमारा पहला काम होना चाहिए’. वकील ने कहा कि यह हिंदू धर्म के अनुयायियों के नरसंहार का आह्वान है।
वकील ने अपनी शिकायत में कहा है कि उदयनिधि स्टालिन ने ऐसा बयान देकर भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए और बी, 295ए, 298 और 505 के तहत अपराध किया है जो संज्ञेय अपराध हैं और बेहद गंभीर प्रकृति के हैं. इसलिए, मैं आपसे उपरोक्त धारा के तहत उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध करता हूं। शिकायतकर्ता के अनुसार, उदयनिधि स्टालिन ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए ‘सनातन उन्मूलन सम्मेलन’ का आह्वान किया।
रिपोर्ट: साक्षी सक्सेना