रूद्रपुर। अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले कलयुगी पिता को पॉक्सो न्यायाधीश रीना नेगी ने 6 वर्ष के कारावास एंव 55 हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनायी है। आपको बता दें की सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि वार्ड 3 ट्रॉजिट कैम्प थाना क्षेत्र के अरविन्द नगर की रहने वाली एक महिला ने पुलिस को तहरीर दी थी बता दें की तहरीर में कहा कि वह 8 माह की गर्भवती थी कि उसके पति की दुःखद मौत हो गई जिसके बाद उसने मोहम्मदपुर थाना गौंडा यूपी निवासी शंकर दीक्षित उर्फ़ रामदीन पुत्र रामकुमार दीक्षित के साथ विवाह कर लिया था उनका एक छोटा पुत्र भी है। बता दें की उन्होंने कहा की साल 2021 में 13 अक्टूबर की रात्रि क़रीब 1 बजे पति ने उसकी 8 वर्षीय पुत्री जो एलकेजी में पढती है। लड़की लज्जा भंग करने के आशय से उसके पीछे के कपडे में हाथ डालकर आपराधिक बल का प्रयोग किया। बता दें की बच्ची ने रोते हुए विरोध किया और मॉ को बताया उसने पति से विरोध जताया तो वह गन्दी गन्दी गालियां देने लगा और जान से मारने की धमकी भी दी। बता दें की पुलिस ने लडकी का मेडिकल परीक्षण कराया और ओरापी साहिल के विरूद्व धारा 354,354A,504.506 आईपीसी एंव 9/10 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफतार जेल भेज दिया। आपको बता दें की आरोपी के विरूद्व पॉक्सो न्यायाधीश रीना नेगी के न्यायालय में मुकदमा चला जिसमें एडीजीसी विकास गुप्ता ने 6 गवाह पेशकर बलात्कार का आरोप सिद्व कर दिया। बता दें की जिसके बाद न्यायाधीश महोदया ने धारा 354 आईपीसी,9/10पॉक्सो एक्ट के तहत 6 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रूपये जुर्माना तथा धारा 504 आईपीसी के तहत 1 वर्ष के कारावास व 5000 रूपये जुर्माने की सजा सुना दी।
कलयुगी पिता को पॉक्सो न्यायाधीश रीना नेगी ने सुनायी,6 वर्ष के कारावास और 55 हजार के जुर्माने की सजा..
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