ख़बर पड़ताल डेस्क, रुद्रपुर। जिलेभर में कबूतरबाजी का कारनामा आये दिन देखने को मिल रहा है। वहीं खबर पड़ताल भी अपनी मुहिम को निरन्तर जारी रखे हुए है। जिस क्रम में पीड़ितों की कई शिकायतें भी खबर पड़ताल को प्राप्त हो रही हैं। गत दिवस न्यायालय के आदेश पर ठगी करने वाले दो संस्थान फ्लाई ओवरसीज व एब्रोड एजुकेशन सर्विस पर विदेश भेजने के नाम पर ठगी मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। उक्त मामले में पुलिस ने 420, 504, 506 IPC धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वादी की पुत्री जसमीत कौर चीमा के आईलेटस में 6.5 बैड आये थे, इसलिए प्रार्थी ने अपनी पुत्री जसमीत कौर चीमा को हायर ऐजूकेशन हेतुकनाडा भेजने के लिए अपने घर में राय मशवरा किया और अपनी जान पहचान व दूर के रिश्तेदार एजेन्ट गुरबाज सिंह गिल से सम्पर्क किया, तो गुरबाज और उसकी पत्नी मनदीप कौर, प्रार्थी के घर आये और बताया कि हम दोनो मिलकर फैलाई ओवरसीज व एब्रोड ऐजूकेशन सर्विस के नाम से विदेश भेजने के 2 इमीग्रेशन ऑफिस काशीपुर रोड रूद्रपुर मे चलाते है, और हमारी कई जगह ब्रांचे भी है, तथा मनदीप वीजा एक्सपर्ट है, हम अब तक कई सौ छात्र छात्राओ को विदेशों में पढाई भेज चुके है, और मोबाईल में अनेको बच्चो के लगे वीजे की फोटो दिखाई और दोनो लोगो द्वारा प्रार्थी को कनाडा जाने की पूरी प्रक्रिया समझाकर बताया कि आपकी पुत्री को कनाडा जाने में कुल लगभग 20 लाख रूपये खर्च होंगे, जिसमें ट्रैवल टिकट सम्मिलित है, सारी बाते समझकर प्रार्थी ने गुरबाज व मनदीप की बातो पर विश्वास करते हुए अपने घर ग्राम मडईया बक्शी बाजपुर में अपने घर आये पडोसी व मित्र मेजर सिंह पुत्र भजन सिंह के सामने०-2 लाख रूपये नगद, पासपोर्ट, मार्कशीटे, मूल आधार कार्ड, फोटो आदि, मनदीप व गुरबाज को दिये तो गुरबाज ने कहा कि अब आप बकाया पैसो का इंतजाम करो, मै तुम्हारे वीजे की कार्यवाही आज से ही शुरू करवा दूंगा और जैसे जैसे फीस व जीआईसी जमा होनी होगी मै आपको सम्पर्क कर पैसे ले लूगां। जिसके बाद 15 जून 2020 को गुरबाज सिंह द्वारा प्रार्थी को बताया गया कि आपकी पुत्री जसमीत की जीआईसी फीस जमा होनी है और प्रार्थी के व्हाटसऐप पर अपने एब्रोड सर्विस के खाते का नम्बर विवरण भेजा जिस पर प्रार्थी ने दिनांक:- 15.06.2020 को ही 6,60,000/- रूपये गुरबाज की फर्म एब्रोड ऐजूकेशन सर्विस प्रा.लि. के खाते में जरिए RTGS ट्रांसफर करवा दिये, उसके बाद गुरबाज ने फोन कर बताया की आपकी पुत्री की 15,396/-डालर फीस लगभग 9,60,000/- रूपये जमा होनी है, यह रूपये आप हमे नगद दे दो क्योकि यह फीस एक अन्य कम्पनी के माध्यम से जमा होगी, जिस पर प्रार्थी ने दिनांक:-10.09.2020 को मु०- 9,60,000/- रूपये गुरबाज को नगद देने के लिए फोन किया तो गुरबाज ने कहा कि मैं अपने फलाई ओवरसीज काशीपुर के कार्यालय में जा रहा हूँ मैं सुल्तानपुर पट्टी आकर फोन कर दूंगा आप अपने घर के मोड पर मुझे रूपये दे देना, जिस पर प्रार्थी अपने पिता जोरावर सिंह व रिश्तेदार हरदयाल सिंह को साथ लेकर गुरबाज के बुलाने पर मु0-9,60,000/- रूपये फीस जमा हेतु नगद सुल्तानपुर पट्टी में गिनवाकर गुरबाज को दिये, और काफी समय बाद फीस के बारे में पूछने पर गुरबाज ने प्रार्थी को दिनांकः-10.09.2020 की एक फीस जमा करने की रसीद भी दे दी। 04-यह कि प्रार्थी/वादी व उसकी पुत्री द्वारा लगातार गुरबाज से अपने फाईल का स्टेटस पता किया जाता रहा, और गुरबाज ने प्रार्थी को बताया कि अपनी पुत्री की बायोमेट्रिक दिल्ली में होनी है जसमीत के बायोमेट्रिक की तिथि बुक कर दी है आप मुझे 1,50,000/- रूपये नगद दे जिस पर प्रार्थी ने अपनी पत्नी के साथ बैक जाकर मु0-1,50,000/- रूपये नगद दिनांक:- 3.12. 2021 को निकाल कर गुरबाज के घर मशबरगंज जाकर दिये, और अपनी पुत्री के बायोमेट्रिक दिल्ली एम्बेसी में जाकर करवा लिए, इसके बाद दिनांकः-03.03.2021 को मनदीप कौर ने प्रार्थी को फोन कर कहा कि आपको बधाई हो आपके पुत्री का वीजा आ गया है और आप बकाया 30 हजार रूपये दे दो और अपना पासपोर्ट ले जाओ, उपरोक्त दोनो ने प्रार्थी को बधाई देते हुए मिठाई खिलाकर फोटो भी खींचे मनदीप कौर व गुरबाज सिंह ने प्रार्थी को उसकी पुत्री का वीजा लगा पासपोर्ट दिया, और कहा कि आप हमारे बकाया पैसे दे दो और मूल पासपोर्ट आधार कार्ड, मार्कशीट ले लो और माह अप्रैल में जिस दिन की टिकट मिल जायेगी हम आप को टिकट बुक कर भेज देंगे, लाकडाउन के चलते कुछ फ्लाईटें कम चल रही है, जिस पर प्रार्थी ने मनदीप व गुरबाज को मु०-30,000/- रूपये नगद दे दिये और खुशी-खुशी अपने घर चले गये। 05-यह कि प्रार्थी ने अपने घर परिवार, मित्रो, रिश्तेदारो को यह खुशखबरी दी और प्रार्थी की पुत्री जसमीत की मित्रों ने उसे बताया कि तुमने जो कोर्स लिया यह अच्छा नही है अभी तुम अपना कोर्स बदल सकती हो सत्र शुरू होने के बाद कोर्स नही बदले जाते है, इसलिए जसमीत ने अपना कोर्स बदलने की जानकारी लेने के लिए कनाडा स्थित यूनिर्वसिटी में कॉल की और पता किया तो वहां से जानकारी प्राप्त हुई कि आपकी फीस जमा नही है और हमने आफर लेटर मंगवाने वाली मेल पर कई मेल भी किये है, परन्तु हमारी मेल पर छात्रा जसमीत ने कोई जबाव नही दिया है जिस पर प्रार्थी ने गुरबाज से सम्पर्क किया तो गुरबाज ने कहा कि आपका वीजा तो असली है आप जहाँ मर्जी इसे चैक करवा लों, और गुरबाज ने दिनांक:-25.04.2021 की एक टिकट प्रार्थी को दे दी, और दिनांक:- 24.04.2021 को फोन कर बताया कि कोविड-19 के चलते यह फ्लाईट कैंसिल हो गई है, मैं आपको दुबारा से टिकट बुक करवा दूंगा, और पुनः दिनांकः– 04.05.2021 की एक टिकट दी। 06-यह कि प्रार्थी ने पुनः कनाडा स्थित यूनिर्वसिटी में कॉल कर फीस की जानकारी प्राप्त की तो उन्होने बताया कि आपने हमारी यूनिर्वसिटी में बिना फीस जमा किये नकली फीस रसीद अम्बेसी में लगा कर वीजा प्राप्त कर लिया था परन्तु हमनॉ फीस जमा न होने की सूचना अम्बेसी को दे दी है और आपको मिला हुआ वीजा अम्बेसी के द्वारा निरस्त कर आपको कनाडा आने के लिए 5 वर्ष का बैन भी कर दिया है, और इमीग्रेशन विभाग आपके विरूद्ध धोखाधडी की कार्यवाही भी अलग से करेगा। 07- यह कि प्रार्थी व उसकी पुत्री हैरान व परेशान हो गये और गुरबाज द्वारा दी गई जी0आई0सी0 रसीद, ऑफर लेटर, फीस रसीद, टिकट आदि चैक करवाये तो यह सारे दस्तावेज नकली व कूटरचित निकले, जिस पर प्रार्थी, गुरबाज के घर गया जहां गुरबाज व मनदीप मिले, प्रार्थी ने कहा कि तुम लोगो ने मिल कर हमारे साथ इतना बडा फॉड क्यों किया है मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करूगां तुम लोगो ने फीस जमा नहीं की और हमे नकली व कूटरचित कागज बनाकर दियें है तुमने मेरी पुत्री का भविष्य खराब कर दिया है, जिस पर मनदीप व गुरबाज ने प्रार्थी के कहा कि आप रिपोर्ट मत करना हम आप के रूपये लौटा देंगे। 08- यह कि प्रार्थी द्वारा इसके बाद उक्त दोनो को फोन किया जाता रहा और अपने रूपये वापस मांगे जाते रहे, दोनो लोगो द्वारा प्रार्थी के साथ टाल मटोल किय जाता रहा और आज कल कह कर टालते रहे, प्रार्थी ने जब गुरबाज के बारे और जानकारी ली तो पता चला कि गुरबाज ने कई लोगो के साथ धोखाध कर लोगो से करोडो रूपये ठग लिए है, जिस सम्बन्ध में गुरबाज के विस्त विदेश भेजने के नाम पर ठगी व धोखाधड़ी करने की कई FIR No- 41/20 थाना-चोरगलिया, जिला-नैनीताल, FIR No-249/2021 थाना-दिनेशपुर, E No-18/2022 थाना- काशीपुर, FIR No-126/2022 थाना-काशीपुर, FIR I 108 /2022 थाना- रूद्रपुर, FIR No- 641/2021 थाना- रूद्रपुर व अन्य अपराधिक मामले दर्ज है।09- यह कि प्रार्थी को इस प्रकार उपरोक्त तीनो लोगो द्वारा एक राय होकर प्राथ साथ विश्वाश्घात करते हुए कूटरचित व नकली कागजात तैयार कर प्रार्थ देकर उसे असली बताकर प्रार्थी के मु०-20 लाख रूपये बदनियती, बेईमानी, धोखाधडी से हडप लिए है, और अब प्रार्थी द्वारा गुरबाज से पैसे मांगने पर गुरबाज ने प्रार्थी को गन्दी-गन्दी गालियाँ देते हुए कहा कि पंजाब व हरियाणा के बडे-बडे गैंगस्टारों के साथ मेरा उठना बैठना है दुबारा पैसे मांगे तो मै तुझे जान से मरवा दूंगा, और मेरे खिलाफ पहले से कई मुकदमें दर्ज है पुलिस से मेरी इतनी सेटिंग है कि आज तक उधम सिंह नगर में मुझे किसी ने हाथ तक नही लगाया। 10-यह कि प्रार्थी को जानकारी प्राप्त हुई है कि उपरोक्त लोगो द्वारा एक राय होकर लोगो के साथ धोखाधडी व ठगी के धन से करोडो रूपये की अचल व चल सम्पत्ति अर्जित कर ली है, और गुरबाज आदि पर लगभग 1 दर्जन धोखाधडी के मुकदमें दर्ज है और उत्तराखण्ड में कई थाने से गुरबाज सिंह व मनदीप कौर वांछित अभियुक्त है और लगातार एक गैंग बनाकर बार-बार ठगी कर रहे है, इस ठग गैंग पर गैंगस्टार की कार्यवाही करते हुए इनके द्वारा लोगो से ठगी कर अर्जित की गई सम्पत्ति को राज्य सरकार में निहित करने के आदेश दिया जाना समाज हित में अत्यंत आवश्यक है। 11- यह कि प्रार्थी ने उपरोक्त घटना की सूचना दिनांकः-22.03.2023 को प्रभारी निरीक्षक महोदय, कोतवाली-बाजपुर, जिला-उधम सिंह नगर, तथा श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद-उधम सिंह नगर व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय, कुमांऊ परिक्षेत्र नैनीताल, उत्तराखण्ड को पंजीकृत डाक से प्रेषित की गई थी किन्तु आज दिन तक, प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्रों पर कोई कार्यवाही नही की गई है, मूल डाक रसीदें संलग्न प्रार्थना पत्र है। 12- यह कि प्रार्थी के साथ अभियुक्तगणो का किया गया उपरोक्त अपराध अति गम्भीरं श्रेणी के अपराध में आता है और अभियुक्तगणो का उपरोक्त अपराध माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कोतवाली – बाजपुर, जिला- उधम सिंह नगर में कारित किया गया है जिसे सुनने व निर्णय देने का पूर्ण क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय का है तथा यदि उपरोक्त अभियुक्तगणो के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही नहीं की जाती तो प्रार्थी को अपूर्णनीय, असहनीय न्यायिक, मानसिक, आर्थिक क्षति होगी जिसकी भरपाई भविष्य मे सम्भव नही होगी। 13- यह कि प्रार्थी के साथ अभियुक्तगणो का किया गया अपराध-420, 504,506 आई०पी०सी० की हद को पहुँचता है जो कि गम्भीर एवं संज्ञेय अपराध है। अतः न्यायालय श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के आदेश थाना-बाजपुर को देने की कृपा करें।