उत्तराखंड: सरकार के साथ साथ उत्तराखंड हाईकोर्ट भी प्रदेश के कई जगह हुए अतिक्रमण को लेकर सख्त है बता दें की पर्यटक स्थल नैनीताल में बीते दिनों शत्रु संपत्ति पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। बता दें की अतिक्रमण पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीएम वंदना सिंह एक्शन मोड पर आ गई हैं। बता दें की डीएम ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं साथ ही कोई व्यक्ति दोबारा अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
आपको जानकारी के लिए बता दें की नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा सभी राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य मार्गों के किनारे से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिए जाने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है. अतिक्रमण हटाने संबंधी तैयारियों को लेकर डीएम वंदना सिंह ने कहा है कि सभी राज्य मार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों का सर्वे कार्य वन विभाग,राजस्व विभाग और रोड एजेंसी द्वारा कराए जाने की कवायद शुरू की जा रही है. वहीं दोबारा अतिक्रमण किए जाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
बता दें की डीएम वंदना ने कहा कि इस दौरान जो भी स्थायी या अस्थायी अतिक्रमण चिन्हित किए जाएंगे, उनको हटाने का काम शुरू किया जाएगा. इसके अलावा सरकारी विभागों की संपत्ति से भी अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई गतिमान है और जैसे-जैसे अतिक्रमण को चिन्हित करने का काम पूरा होता चला जाएगा वैसे वैसे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई आगे गतिमान होती रहेगी. क्योंकि कई बार यह भी देखने को मिला है कि बार-बार अतिक्रमण हटाए जाने के बावजूद भी दोबारा अतिक्रमण किया जा रहा है.
लिहाजा अब दुकान स्वामी और भवन स्वामी की संलिप्तता की जांच कराई जाएगी. इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में कई जगह पर सड़क चौड़ीकरण में दुकानें और निर्माण भी आड़े आ रहे हैं. जिन्हें चिन्हित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है. इसके अलावा जिन जगहों अतिक्रमण हटाने के दौरान मुआवजा देने की आवश्यकता है, वहां पर मुआवजा देने के भी निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश का सख्ती से पालन किया जाएगा.अतिक्रमण हटाने के बाद अगर फिर से कोई अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
रिपोर्ट: साक्षी सक्सेना