रिपोर्ट- साक्षी सक्सेना
मानहानि मामले में राहुल गांधी को जोर का झटका लगा है आपको बता दें की कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘मोदी’ सरनेम पर जो बयान दिया था जिसके बाद उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी साथ ही संसदीय सदस्यता भी चली गई बता दें की इन सबके बाद उन्हें एक और झटका लगा है मानहानि केस में दायर अपील को सूरत सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें की राहुल ने मानहानि केस में मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। जिसे सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के फैसला को बरकरार रखा है, जहां वह ‘मोदी’ सरनेम केस में दोषी करार दिए गए थे। आपको बता दें की सेशन कोर्ट से झटका मिलने के बाद अब राहुल गांधी अहमदाबाद हाई कोर्ट जाएंगे।
आपको जानकारी के लिए बता दें की कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बीते 23 मार्च को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोषी करार दिया था वह 24 मार्च को संसद से अयोग्य करार दिए गए। इसके बाद 3 अप्रैल को सेशन कोर्ट में राहुल गांधी ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी। बता दें की अपील में उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत ढंग से पेश किया गया और इस वजह से उन्हें भारी नुकसान हुआ राहुल के वकील ने दो याचिकाएं दायर की थी। एक में राहुल के दोषी पाए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी, और दूसरी याचिका में कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
आपको बता दें की कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील को सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन उनके पास अभी कई रास्ते खुले हैं। सेशन कोर्ट से अपील खारिज होने का मतलब है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट का फैसला लागू होगा, जहां उन्हें दो साल जेल की सजा सुनाई गई थी। इस बीच अगर निचली अदालत के फैसले पर रोक नहीं लगती है तो राहुल के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती है। इस बीच बताया जा रहा है कि कल, 21 अप्रैल को वह हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे, और जल्द सुनवाई की मांग करेंगे।